सोमवार, 24 अप्रैल 2017

बाड़मेरअनुजा निगम की ऋण योजनाओं मंे नहीं देनी पड़ेगी सरकारी कर्मचारी की गारंटी



बाड़मेरअनुजा निगम की ऋण योजनाओं मंे नहीं देनी पड़ेगी सरकारी कर्मचारी की गारंटी

बाड़मेर, 24 अप्रैल। अनुसूचित जाति जनजाति सहकारी विकास निगम की ओर से संचालित ऋण योजनाओं में अजा, अजजा वर्ग को ऋण लेने के लिए अब सरकारी कर्मचारी की गारंटी नहीं देनी पड़ेगी।

अनुजा निगम की ऋण योजनाओं में सरकारी कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली गारंटी के प्रावधान को हटा दिया गया। पहले सरकारी कर्मचारी के गारंटी देने पर ही ऋण मिलता था ,जिससे ज्यादातर गरीब एवं पिछड़े लोग इस ऋण योजना के लाभ से वंचित रह जाते थे। इसलिए अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति के गारंटी देने पर सरलता से ऋण मिल सकेगा। अधिकारिक सूत्रांे के मुताबिक इस प्रावधान को हटाने का मुख्य उद्देश्य ज्यादातर लोगों को ऋण योजनाओं का लाभ देना है। केन्द्र सरकार की स्टार्टअप योजनाओं एवं राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित स्वरोजगार के लिए ऋण योजनाओं में किसी तरह की गारंटी का प्रावधान नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

लाभार्थी की अधिकतम आयु को बढ़ायाः अनुजा निगम की ओर से संचालित विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत दिलाई जाने वाली बैंकिंग ऋण योजना एवं राष्ट्रीय निगमों की ऋण योजनाओं में लाभार्थी की अधिकतम आयु को 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है। इसी तरह गैर बैंकिंग योजना जैसे कार्यशाला निर्माण योजना, कूप प्लास्िंटग योजना, कूप विद्युतीकरण योजना, आधुनिक कृषि यंत्र में 10 हजार रुपए का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। गैर बैंकिंग योजना में लाभार्थी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है। इसमें लाभार्थी की ऊपरी आयु सीमा बढ़ाने का मुख्य कारण अधिकतर खेती भूमि बुजुर्ग किसानों के नाम रहती है।

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