बुधवार, 5 अप्रैल 2017

भीनमाल व्यावसायिक गतिविधियां के बावजूद घरेलू श्रेणी का ही बिल जारी --- माणकमल भण्डारी ---

व्यावसायिक गतिविधियां के बावजूद घरेलू श्रेणी का ही बिल जारी                                         --- माणकमल भण्डारी ---
भीनमाल ।

 शहर समेत जिलेभर में घरों व अन्य स्थानों पर व्यावसायिक गतिविधियों के बावजूद घरेलू श्रेणी के जल कनेक्शन का ही बिल जारी होने से विभाग को लाखों रुपए की चपत लग रही है । इस बात से विभाग भी बेखबर नहीं है । विभागीय अधिकारी स्वयं मान रहे हैं कि शहर ही नहीं जिलेभर में घरों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है, जबकि इन मकान मालिकों को घरेलू श्रेणी का ही बिल जारी हो रहा है । जबकि नियमानुसार इन उपभोक्ताओं को अघरेलू श्रेणी का बिल जारी होना चाहिए । खास बात यह है कि घरेलू श्रेणी की दर व्यावसायिक व इंडस्ट्रीयल कनेक्शन से काफी ज्यादा कम है ।   दूसरी तरफ व्यावसायिक व इंडस्ट्रीयल कनेक्शन की रेट इससे  3 से 10 गुना अधिक है । ऐसे में यदि विभाग की ओर से इन कनेक्शनों को भी चिह्नित कर उन्हें श्रेणी के अनुसार ही बिल जारी किए जाएं तो सरकार को आय में वृद्धि होगी । यह स्थिति  जिले में ही नहीं  पूरे राज्य में है । जिसमें सुधार की आवश्यकता है ।

पिछले साल चिह्नित किए कनेक्शन

पिछले साल पानी के बिलों की नई दरें जारी होने से बिलों की राशि में काफी इजाफा हुआ है । नई दरें जारी होने के बाद जलदाय विभाग  की ओर से शहर में कनेक्शनों की श्रेणी में बदलाव के लिए सर्वे किया गया । नवंबर 2015 में किए गए इस सर्वे में 120 ऐसे कनेक्शन चिह्नित किए गए थे,  जो अघरेलू श्रेणी के थे । विभागीय अधिकारी स्वयं मान रहे हैं कि अभी भी शहर ही नहीं जिले में काफी संख्या में ऐसे कनेक्शन है, जो घरेलू श्रेणी में बिल भर रहे हैं, जबकि उनमें अघरेलू श्रेणी के कनेक्शन होने चाहिए ।

स्पष्ट गाइड लाइन नहीं

होटल, मॉल, गेस्ट हाउस, कॉम्प्लेक्स में पानी का कनेक्शन कामर्शियल की श्रेणी में आता है । विभागीय जानकारी के अनुसार कनेक्शन को कामर्शियल और डोमेस्टिक में बांटने की कोई निर्धारित गाइडलाइन नहीं होने से यह स्थिति बन रही है । नियमानुसार किसी भी भवन में कामर्शियल गतिविधि चल रही है तो उसका बिल भी उसी श्रेणी में जारी होना चाहिए । ऐसे में जिन घरों में किराएदार रह रहे हैं वहां भी कॉमर्शियल श्रेणी का बिल जारी होना चाहिए, लेकिन विभाग के पास इसके लिए भी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। ऐसे में फिलहाल होटल, मॉल, गेस्ट हाउस, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स ही कामर्शियल कनेक्शन की श्रेणी में आते हैं । खास बात यह है कि कामर्शियल कनेक्शन की दर घरेलू कनेक्शन की दर से अधिक है । निर्धारित गाइडलाइन नहीं होने से कुछ चुनिंदा क्षेत्र में ही विभाग कामर्शिलय कनेक्शन के रूप में वसूली कर रहा है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें