बुधवार, 26 अप्रैल 2017

जैसलमेर नियमों के विरूद्ध रात्रि 8 बजे के बाद खुले ठेकांे के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही



जैसलमेर नियमों के विरूद्ध रात्रि 8 बजे के बाद खुले ठेकांे के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही
पुलिस एवं आमजन में सीधा संवाद कायम करने हेतू पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर की पहल पर फेसबुक, टवीटर एवं वाटस अप एकाउंट क्रिएट किये जाकर आमजन से आपसी समन्वय बनाया गया, उक्त समन्वय के आधार पर आम जन द्वारा लगातार रात्रि में आठ बजे के बाद शराब के ठेके खुले रहने एवं शराबियो के द्वारा खुले में शराब पीने के सूचनाए पुलिस अधीक्षक को प्राप्त होने लगी, उक्त सूचनाओ को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर के निर्देशन में पारस सोनी आरपीएस प्रो0 के नेतृत्व में कल दिंनाक 25.04.2017 को विभिन्न टीमो का गठन कर कस्बा जैसलमेर में स्थित शराब के ठेके जो रात्रि में आठ बजे के बाद खुले पाए गए जिन पर दबिशे दी गई दौराने दबिश नियमो के विरूद्व ठेके खुले पाए जाने पर ठेको को संचालित करने वाले सेल्समेनो को दस्तयाब कर थाना लाकर विधी समत कार्यवाही की गई तथा उक्त ठेको के खिलाफ नियमानूसार कार्यवाही करने हेतू आबकारी विभाग जैसलमेर को पत्र लिखा गया।

इसके अलावा शहर में विभिन्न स्थानो पर खुले में शराब पीने वाले शराबियो के विरूद्व भी प्रभावी कार्यवाही करते हुए 60 पुलिस एक्ट के तहत अधिकाधिक कार्यवाही की गई।

समस्त जिला जैसलमेर में संचालित किये जाने वाले शराब के ठेके के लाईसेस धारियो को निर्देशित किया जाता है कि नियमों के विरूद्व रात्रि में आठ बजे के बाद अपने ठेको का संचालन नहीं करे। अगर नियमों का उलघ्घंन करते हुए पाये गये तो उनके विरूद्व लाईसेस निरस्त की कार्यवाही हेतू आबकारी विभाग जैसलमेर को लिखा जावेगा।

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