शुक्रवार, 10 मार्च 2017

बाड़मेर मेहलू महन्त के हत्यारे को आजीवन कारावास



बाड़मेर मेहलू महन्त के हत्यारे को आजीवन कारावास


बाड़मेर न्यायाधीश सुरेन्द्र खरे ने आईपीसी की धारा 302, 460 व 380 के तहत नारायण दास को दोषी माना गया तथा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिला मुख्यालय से पचास किलोमीटर दूर गुडामालानी थाना क्षेत्र के मेहलू गाँव में 29 सितम्बर 2014 को साधू के भेष में मठ में आये एक दुर्दांत अपराधी ने मठ में सात दिनों तक रेकी करने के बाद मठ कि महिला महंत तोलापूरी की हत्या कर वहां से मठ की गाड़ी लेकर बाड़मेर आया तथा गाड़ी को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर ट्रेन से फरार हो गया था।

ग्रामीणों ने इस संबंध में गुड़ामालानी थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमें गठन कर कॉल डिटेल के आधार पर बृजेश नारायण दास शुक्ला को प्रतापगढ,इलाहबाद उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की जिस पर उसने जुर्म करना कबूला। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। करीब तीन साल तक अपर एवं जिला सेशन न्यायालय नं. 2 में चली जिरह के दौरान अशोक कुमार, किशनाराम पूर्व सरपंच मेहलू, रायचंद थोरी, शंकरपुरी वर्तमान मठाधीश मेहलू, दूदाराम थोरी, किशनाराम बेनिवाल सहित 28 गवाहों के बयान दर्ज हुए। गवाहों व तत्कालीन परिस्थितियां आरोपी के खिलाफ होने के कारण न्यायाधीश सुरेन्द्र खरे ने आईपीसी की धारा 302, 460 व 380 के तहत दोषी माना गया तथा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। परिवादियों की और से वरिष्ठ अधिवक्ता करनाराम चौधरी ने न्यायालय में पक्ष रखा। आरोपी की और से स्वरूपसिंह भदरु ने पैरवी की।

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