शुक्रवार, 10 मार्च 2017

होलिका दहन 12 को बाड़मेर में साम्प्रदायिक सदभाव की परम्परा कायम रखने की अपील



होलिका दहन 12 को

बाड़मेर में साम्प्रदायिक सदभाव की परम्परा कायम रखने की अपील

बाड़मेर, 10 मार्च। जिले में 12 मार्च को होलिका दहन एवं 13 को धुलण्डी पर्व शांति पूर्वक मनाये जाने के संबंध में शुक्रवार को जिला कलक्टर सुधीर शर्मा की अध्यक्षता में होली के त्यौहार पर कानून एवं व्यवस्था के संबंध में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।

इस अवसर पर जिला कलक्टर शर्मा ने कहा कि बाड़मेर में साम्प्रदायिक सदभाव की परम्परा कायम रही है तथा यहां सभी त्यौहार एवं पर्व सभी वर्गो के लोग आपस में मिलजुल कर मनाते आए है जो कि अपने आप में गौरव पूर्व है। उन्होने यह परम्परा आगे भी कायम रखने तथा इस दौरान जिले में सौहार्द पूर्व वातावरण बनाये रखने की अपील की।

जिला कलक्टर शर्मा ने होली पर्व पर बाडमेर, बालोतरा शहर व जिले के अन्य बड़े कस्बों में भीड़-भाड वाले क्षेत्रों में यातायात की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने, विद्युत एवं पेयजल व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रखन,े होली पर्व पर पुख्ता सफाई व्यवस्था एवं आवारा पशुओं को हटाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होने होली पर्व पर मिलावटी दूध, मावा एवं मिठाईयों आदि की सघन चैकिंग करने के निर्देश दिए। उन्होने होली त्यौहार पर पानी का दुरूपयोग रोकने की अपील भी की।

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. गगनदीप सिंगला ने कहा कि बाडमेर जिले में आपसी सदभाव एवं सौहार्द की मिशाल रही है, इसे आगे भी कायम रखते हुए पूर्व की भांति शांति पूर्वक होली का त्यौहार मनाया जाए। उन्होने होलिका दहन के दौरान एक्बूलेन्स, बर्न युनिट एवं चिकित्सा दलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, एक अग्निशमन वाहन नगर परिषद में रखने तथा टेलीफोन नम्बर की सूची पुलिस थानों में भिजवाने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई ने सभी को होली की शुभ कामनाएं देते हुए सुरक्षित होली खेलने की अपील की। उन्होने आम जन से घातक रसायन, धूल, कीचड, ऑयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करने को कहा। साथ ही उन्होने नगर परिषद के अधिकारियों को नालों की सफाई कराने तथा आवारा पशुओ को हटाने के निर्देश दिए।

बैठक में विश्व हिन्दू परिषद जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने होली त्यौहार के मद्देनजर शराब एवं भांग की दुकानों पर नियन्त्रण रखने तथा शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने को कहा। उन्होने कहा कि होली पर्व पर पूर्व में शहर में आंगी गैर का आयोजन किया जाता था जो विगत वर्षो से नहीं हो रहा है, जिसे उचित स्थान का चयन कर पुनः प्रारम्भ करवाया जाए ताकि जिले की लोक संस्कृति कायम रह सकें। इस पर जिला कलक्टर शर्मा ने शहर में उचित स्थान का चयन करने को कहा। इसी प्रकार सामाजिक कार्यकर्ता नजीर मौहम्मद ने कहा कि बाडमेर में कौमी एकता मशहुर है तथा सभी वर्गो में अच्छा सामजस्य एवं भाईचारा है। उन्होने शांति समिति की बैठक त्रैमासिक आयोजित करने को कहा। उन्होने अग्निशमन वाहन की व्यवस्था नगर परिषद में रखने को कहा। कन्हैयालाल डलोरा ने होली दहन के मुख्य स्थानों पर पुलिस जाब्ता लगाने तथा सीनियर सैकण्डरी स्कूल स्टेशन रोड परिसर में पार्किग की व्यवस्था रखने का सुझाव दिया।

बैठक में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल, उपखण्ड अधिकारी बाडमेर चेतन कुमार त्रिपाठी, सदर मुस्लिम इन्तजामिया कमेटी मंजूर अहमद समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा समाजसेवी उपस्थित थे।

कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी : -
जिला मजिस्टेªट सुधीर शर्मा ने होली एवं धुलण्डी के त्यौहार पर साम्प्रदायिक सद्भावना तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों को लागू किया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो कैसेट्स आदि नहीं चलाएगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुचती हो। कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहंुचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड, ऑयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को न तो रंग लगायेंगे एवं न ही उन पर रंग फेंकेगे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति या उनके वाहनों पर उनकी अनिच्छा के होते हुए इस प्रकार से रंग इत्यादि नहीं डाले जाएंगे, जिससे उनकी साम्प्रदायिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहंुचती हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एन.गन आदि तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण छोडकर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों मे से मदिरा आवागमन नहीं करेगा।

यह आदेश 16 मार्च की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेन्सियों के अधिकारियों, कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्र में उक्त समय के लिये तैनाती पर नियुक्त किये गए है, पर प्रभावी नहीं होगा।

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