सोमवार, 20 फ़रवरी 2017

बाड़मेर, बिना अनापति प्रमाण पत्र विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने के निर्देेश



बाड़मेर, बिना अनापति प्रमाण पत्र विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने के निर्देेश
बाड़मेर, 20 फरवरी। नगरीय निकाय क्षेत्रांे मंे बिना अनापति प्रमाण पत्र के विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किए जाए। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गौरव पथ के निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग पानी,बिजली एवं टेलीफोन लाइन बिछाने का कार्य प्राथमिकता करवाएं। जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर बिजली,पानी संबंधित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध मंे निर्देश दिए।

जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बिजली,पानी संबंधित व्यवस्थाआंे की समीक्षा करते हुए कहा कि यह जानकारी मंे आया है कि कई बार विद्युत कनेक्शन लेकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लेते है। ऐसे मंे डिस्काम के अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि नगर परिषद के अनापति प्रमाण पत्र अथवा जमीन संबंधित स्वामित्व दस्तावेजांे के बिना कोई भी विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किए जाए। जिला कलक्टर शर्मा ने गांधी चौक से बनने वाले गौरव पथ के निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि गौरव पथ के निर्माण से पूर्व बिजली,पानी एवं टेलीफोन लाइन बिछाने के कार्य भी संपादित कर लिए जाए। ताकि गौरव पथ का कार्य पूर्ण होने के बाद तोड़फोड़ नहीं हो। उन्हांेने संबंधित विभागीय अधिकारियांे को आगामी दिनांे मंे बैठक भी आयोजित करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर शर्मा ने कहा कि अगर पिछले दिनांे हटाए गए स्थानांे पर दुबारा अतिक्रमण हुआ है तो प्रभावी कार्रवाई की जाए। जिला कलक्टर शर्मा ने डिस्काम के अधिकारियांे को विद्युत छीजत मंे कमी करने एवं बकाया वसूली के लिए वृहद स्तर पर प्रयास करने के निर्देश दिए। इसी तरह नगर परिषद के आयुक्त श्रवण विश्नोई को रोडवेज बस स्टेण्ड मंे व्यवसायिक प्रतिष्ठानांे मंे विद्युत कनेक्शन के लिए प्री पेड मीटर लगवाने के निर्देश दिए गए। साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, नगरपरिषद के सभापति लूणकरण बोथरा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हेमराज सोनी, प्रमुख चिकित्साधिकारी डा.देवेन्द्र भाटिया, अधीक्षण अभियंता जी.आर.सिरवी, नेमाराम परिहार, बंशीधर पुरोहित, अधिशाषी अभियंता ए.के.जैन समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रभारी सचिव ठाकुर कल विकास योजनाआंे की समीक्षा करेंगे
बाड़मेर, 20 फरवरी। प्रभारी सचिव राजीवसिंह ठाकुर बुधवार को प्रातः 9 बजे जिले की विभिन्न विभागीय गतिविधियांे, कार्यक्रमांे एवं योजनाआंे की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय पर प्रातः 9 बजे आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक मंे संबंधित विभागीय अधिकारियांे को प्रगति रिपोर्ट एवं विभागीय परियोजनाआंे के संबंध मंे विस्तृत विवरण के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

पे मैनेजर के विविध पहलूआंे से अवगत कराया
बाड़मेर, 20 फरवरी। कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे सोमवार को आयोजित प्रशिक्षण के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारियों को राज्य सरकार वित्त विभाग के परिपत्र पीआरआई पे-मैनेजर संबंधित नवीन प्रावधानांे के बारे मंे विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान आईएफएमएस के अंतर्गत आहरण एवं वितरण द्वारा कोषालयों में प्रेषित किये जाने वाले राजकीय दावों के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया व्यवस्था को प्रभावी बनाए जाने के बारे में प्रोजेक्टर के जरिए जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त कोषाधिकारी चूनाराम पूनड़ ने कहा कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने पै-मैनेजर पर डीडीओ मास्टर मंे उनके अधिकृत मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर अनिवार्य रूप से इन्द्राज करें। इस मोबाइल नंबर पर कोषालय मंे बिल की टोकन स्थिति, आक्षेप, पारित स्थिति एसएमएस के जरिए प्राप्त होगी। उन्हांेने कहा कि आधार नंबर को चरणबद्व रूप से बिलांे पर ई-साइन प्रक्रिया से संबंध किया जाएगा। अतिरिक्त कार्यभार की स्थिति मंे अधिकृत आहरण एवं वितरण अधिकारी के मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर इन्द्राज करना अनिवार्य है। उन्हांेने कहा कि कोषालय एवं उप कोषालय से चैक जारी किए जाने अथवा बिल आपेक्षित होने की दशा मंे एसएमएस प्राप्त होने के दिवस ही चैक, बिल संबंधित कोषालय, उप कोषालय से प्राप्त होने की जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियो को पे मैनेजर से बिल कोष, उप कोष को आनलाइन फारवर्ड करने के दो कार्य दिवस के अंदर सिस्टम जनरेटेड हस्ताक्षरित हार्ड कापी मय दस्तावेज भौतिक रूप से संबंधित कोषालय, उप कोषालय मंे प्रस्तुत करनी होगी। कोषालय मंे बिल भौतिक रूप से प्रस्तुत किए जाने पर तत्समय टोकन विंडो से टोकन नंबर सहित स्लिप प्रिंट कर जारी की जाएगी। टोकन नंबर सहित स्लीप कोष, उप कोष से लेने एवं बिल ट्रांजिट रजिस्टर मंे इन्द्राज की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस दौरान बताया कि दो कार्य दिवस मंे सिस्टम जनरेटेड हार्ड कापी कोषालय, उप कोषालय को नहीं भेजे जाने पर सिस्टम लाक हो जाएगा। साथ ही बिल टोकन नहीं होगा। ऐसी स्थिति मंे पे मैनेजर पर कारण अंकित करते हुए कवरिंग पत्र पर हस्ताक्षर कर बिल के साथ कोषालय, उप कोषालय को प्रेषित करना होगा। इस प्रकार के विलंब प्रकरणांे मंे आवश्यक कार्यवाही एवं भविष्य मंे पुनरावृति रोकने के लिए अतिरिक्त कोषाधिकारी चूनाराम पूनड़ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विभागांे के आहरण एवं वितरण से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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