गुरुवार, 23 फ़रवरी 2017

बाड़मेर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री एवं राजस्व राज्यमंत्री आज बाड़मेर के दौरे पर



बाड़मेर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री एवं राजस्व राज्यमंत्री आज बाड़मेर के दौरे पर

-किसानांे से रूबरू होने के अलावा पत्रकार वार्ता करेंगे

बाड़मेर, 23 फरवरी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेन्द्र गोयल एवं राजस्व राज्यमंत्री अमराराम चौधरी शुक्रवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न स्थानांे पर किसानांे से रूबरू होने के साथ प्रेस कांफ्रेस करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेन्द्र गोयल तथा राजस्व राज्यमंत्री अमराराम चौधरी शुक्रवार को प्रातः 11 बजे बालोतरा पंचायत समिति मंे किसानांे से रूबरू होकर प्रेस कांफ्रेस करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 12.15 बजे बालोतरा मंे हाउसिंग बोर्ड सिटी डिस्पेन्सरी के उदघाटन समारोह मंे शामिल होंगे। इसी तरह सिणधरी मंे डाक बंगला परिसर मंे दोपहर 1.30 बजे, गुड़ामालानी मंे डाक बंगला मंे 2.30 बजे, धोरीमन्ना मंे 4.30 बजे डाक बंगला परिसर किसानांे से रूबरू होने के साथ प्रेस कांफ्रेस करेंगे। इसके उपरांत सांय 6.30 बजे जिला मुख्यालय पर सूचना केन्द्र मंे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेन्द्र गोयल एवं राजस्व राज्यमंत्री अमराराम चौधरी पत्रकारांे से वार्ता करेंगे। प्रभारी मंत्री गोयल शुक्रवार को सर्किट हाउस मंे रात्रि विश्राम के उपरांत शनिवार प्रातः 7 बजे जोधपुर के लिए रवाना होंगे।

राजस्व राज्यमंत्री अमराराम चौधरी शुक्रवार सांय 7.30 बजे बाड़मेर से रवाना होकर 9 बजे बालोतरा पहुंचेंगे। इसके उपरांत मलवा महादेव मंदिर, बहृमधाम, लालाणा महादेव मंदिर मंे महाशिवरात्रि के पर्व पर आयोजित कार्यक्रम मंे शामिल होंगे। राजस्व राज्यमंत्री चौधरी बालोतरा मंे रात्रि विश्राम के उपरांत शनिवार को निजी कार्यक्रमांे मंे शामिल होंगे। इसके उपरांत चौधरी दोपहर 12.30 बजे जयपुर प्रस्थान करेंगे।

परीक्षाओं के मद्देनजर

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पाबंदी

बाड़मेर, 23 फरवरी। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक एवं स्नातकोतर की होने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर शर्मा ने जिले में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग पर पाबन्दी लगा दी है।

जिला मजिस्ट्रेट शर्मा ने उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग कर जिले में जहां बोर्ड परीक्षा के परीक्षा केन्द्र स्थापित है, उन क्षेत्रों में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारक यन्त्र जिसमें लाऊड स्पीकर, एम्पलीफायर, ग्रामोफोन आदि शामिल है, से कोलाहल उत्पन्न करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यदि ऐसा करते कोई व्यक्ति या समूह पाया जाता है तो राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत वह अपराधी माना जाएगा।

आदेशानुसार विशेष आयोजनों एवं परिस्थितियों में यदि ध्वनि विस्तारक यन्त्रों को उपयोग मे लेने की आवश्यकता हो तो उस क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थानाधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद ही आदेशित शर्तो के अधीन धीमी गति से उक्त यन्त्रों का उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सायं 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी व्यक्ति या समूह को ध्वनि विस्तारक यन्त्र के उपयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। साथ ही किसी पडौसी द्वारा आपति किए जाने पर अनुमति के बावजूद ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा तथा उसे बन्द करवाया जा सकेंगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा जो 31 मई, 2017 तक प्रभावी रहेगा।

मृतकों के परिजनों को पचास-पचास हजार

रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत


बाडमेर, 23 फरवरी। जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार जनों को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से पचास-पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

जिला कलक्टर (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता) सुधीर शर्मा ने बताया कि बाडमेर तहसील क्षेत्र में कमलादेवी पत्नी नगाराम जाट निवासी गालाबेरी , पचपदरा तहसील क्षेत्र में केवलचन्द पुत्र भेराराम माली निवासी चिडियारा (खनोडा) एवं जसराज पुत्र चम्पालाल लुहार निवासी कनाना तथा चौहटन तहसील क्षेत्र में भगाराम पुत्र डालूराम जाट निवासी बेनीवालसर बाछडाऊ की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार जनों को पचास पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

वरिष्ठ नागरिकों की प्राथमिकता से सुनवाई के निर्देश
बाडमेर, 23 फरवरी। वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता से सुना जाकर उनकी समस्या के निस्तारण के लिए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की सम्मानपूर्वक सुनवाई करने के निर्देश दिए गए है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग जयपुर के परिपत्र अनुसार समय-समय पर प्राप्त परिवादों से ज्ञात होता है कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारी के कार्यालय में पहुंचने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुना नहीं जाता है जिससे वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिक्षा करनी पडती है एवं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता से सुना जाकर उनकी समस्या के निस्तारण हेतु त्वरित कार्यवाही की जाए। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक सुना जाये।

गुणवत्ता नियंत्रण संबंधित कार्यशाला आयोजित
बाड़मेर, 23 फरवरी। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत जिला परिषद् बाड़मेर के सभागार में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की एक दिवसीय गुणवत्ता नियन्त्रण पर कार्यशाला आयोजन किया गया। इसमें इस अभियान से जुड़े समस्त अभियन्ता, वन अधिकारी, कान्ट्रेक्टर, कार्यकारी संस्था के सरपंच, अध्यक्ष एवं सचिव शामिल हुए।

कार्यशाला में विस्तृत रूप से सिंचाई विभाग के द्वारा मिट्टी के खड़ीन, परकोलेश टेन्क एवं बंधों पर कार्य गुणवत्ता पूर्ण करने, जलग्रहण विभाग द्वारा टांको के निर्माण में विभिन्न आईटमों के सम्पादन के संबंध मंे जानकारी दी गई। इस दौरान अधीक्षण अभियन्ता बलवीरसिंह ने बाड़मेर जिले की 37 ग्राम पंचायतों में कार्य पर लगाये गये ग्राम मोनीटरों, कारीगरों एवं अन्य सुरपवाईजरों को भी इस बारे प्रशिक्षित कर द्वितीय चरण को पूर्ण करने पर प्रकाश डाला।

ग्राम पंचायत स्तर पर मस्टररोल जारी करवाने के निर्देश
बाड़मेर, 23 फरवरी। जिले की समस्त पंचायत समितियांे के विकास अधिकारियांे को ग्राम पंचायत स्तर से मस्टररोल जारी करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कंप्यूटर मय पिं्रटर की आवश्यकता हो तो डीजीएस एंड डी रेट कांट्रेट पर निर्धारित दरांे के अनुसार मनरेगा के प्रशासनिक व्यय से क्रय कर सकते है।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि कार्य की मांग एवं आवंटन के पश्चात मस्टररोल भी नरेगा साफ्ट के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर जारी करने के निर्देश दिए गए है। मस्टररोल पर सरपंच, ग्रामसेवक, कनिष्ठ लिपिक, ग्राम रोजगार सहायक के संयुक्त हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। पखवाड़ा समाप्ति के उपरांत मस्टररोल अनुसार उपस्थिति की एंट्री नरेगा साफ्ट पर ग्राम पंचायत स्त्र से की जाएगी। वेज लिस्ट जारी करने एवं भुगतान पारित आदेश के पश्चात भुगतान संबंधित कार्यवाही पूर्वानुसार पंचायत समिति स्तर से होगी। दाधीच ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर से मस्टररोल जारी करने के लिए विकास अधिकारियांे को नियमित रूप से मोनेटरिंग करने के निर्देश दिए गए है।

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