बुधवार, 18 जनवरी 2017

LIVE: आर्म्स एक्ट केस में सलमान बरी: आधे घंटे तक कोर्ट में हुआ इंतजार, जज ने 2 लाइनों में सुनाया फैसला



LIVE: आर्म्स एक्ट केस में सलमान बरी: आधे घंटे तक कोर्ट में हुआ इंतजार, जज ने 2 लाइनों में सुनाया फैसलाsalman khan

जोधपुर.हिरण शिकार से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान बुधवार को बरी हो गए। 1998 में 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान के खिलाफ हिरण शिकार से जुड़े चार मामले दर्ज हुए थे। इनमें से एक मामला बिना लाइसेंस वाले हथियार से शिकार करने का था। इसी पर जोधपुर की लोअर कोर्ट का फैसला आया। वकीलों ने बताया कि सलमान को दोषी साबित करते सबूत नहीं होने के चलते उन्हें बरी किया गया। सलमान बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने पर छूटे। बता दें कि शिकार से जुड़े दो केस में सलमान को हाईकोर्ट से बरी किया जा चुका है। जबकि एक अन्य मामले की सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 25 जनवरी को है। बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर बरी किया गया...


11:50 AM- - इसमें क्या कमी रह गई, इस सवाल पर सरकारी वकील बोले, "फैसले की कॉपी मिलने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा।"
11:47 AM- सरकारी वकील ने कहा, सलमान को बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर बरी किया गया।
11:45 AM- सलमान खान को बरी किया गया।
11:40 AM-सलमान खान कोर्ट पहुंचे।
कोर्ट रूम में क्या हुआ?
10:30 बजे सुनवाई होनी थी। 11 बजे तक सलमान नहीं पहुंचे तो कोर्ट ने कहा कि आधे घंटे में उन्हें पेश कीजिए, नहीं तो फैसला लंच के बाद सुनाया जाएगा। जज उठकर अपने चेम्बर में चले गए। 11:40 बजे सलमान कोर्ट पहुंचे। जज को सूचना दी गई। आते ही उन्होंने दो लाइनें कहीं। जज ने पहले सलमान का नाम पूछा। फिर कहा कि आप पर आर्म्स एक्ट के तहत दो मामले हैं। आपको दोनों मामलों में बरी किया जाता है। सलमान कुल 7 मिनट कोर्ट रूम में रहे। बरी होने के बाद सलमान ने कोर्ट रूम में लोगों से हाथ मिलाए।
शिकार के 3 और आर्म्स एक्ट का 1 मामला
- 1998 में "हम साथ-साथ हैं" फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 3 अलग-अलग जगहों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा।
- जोधपुर के पास भवाद गांव में 2 काले हिरणों, घोड़ा फार्म में 1 काले हिरण और कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था।
- भवाद और घाेड़ा फॉर्म में हुए शिकार के मामले में लोअर कोर्ट ने सलमान को 1 साल और 5 साल की सजा सुनाई थी।
- बाद में हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया। अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
- सलमान पर आरोप है कि उन्होंने हिरणों के शिकार में जिन पिस्टल और राइफल का इस्तेमाल किया उनके लिए जारी लाइसेंस की तारीख खत्म हो चुकी थी।
- ऐसे में सलमान के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से हथियार रखने और उनसे शिकार करने का एक अलग से मामला चल रहा है।
सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली पर क्या हैं आरोप?
- कांकाणी गांव में जिस वक्त हिरणों का शिकार हुआ, सलमान के साथ सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम भी मौजूद थे।
- सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप है।
- इस मामले में 25 जनवरी को सभी आरोपियों को मुलजिम बयान सुनाए जाएंगे।
मामले का पता कैसे चला
- 1 अक्टूबर 1998 की रात सलमान पर कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा।
- गोली की आवाज सुनकर गांव वाले जाग गए। सलमान अपनी जिप्सी में सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू के साथ भाग निकले।
- गांव वालों ने 2 काले हिरण बरामद किए। दोनों हिरण की गोली लगने के कारण मौत हो चुकी थी।
8 दिन पहले ही लाइसेंस की तारीख खत्म हुई थी
- सलमान खान की रिवाॅल्वर व राइफल के लाइसेंस की तारीख 22 सितंबर 1998 तक थी। उन पर 1 अक्टूबर को शिकार करने का आरोप लगा।
- इसके बाद 15 अक्टूबर को सलमान के कहने पर हथियार मुंबई से लाकर जोधपुर में पुलिस के सामने पेश किए गए।
- 22 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच हथियार गुम या चोरी होने की रिपोर्ट नहीं है। यानी कानूनन यही माना जाएगा कि हथियार सलमान के पास ही थे, चाहे हथियार कहीं भी रखे हों।
- अगर हथियार किसी दूसरे के कब्जे में थे तो यह सलमान को ही साबित करना था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए।
- प्रॉसिक्युशन ने इस मामले में कुल 28 गवाहों के बयान करवाए थे।

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