बुधवार, 18 जनवरी 2017

एडीजे कोर्ट ने हत्या के मुजरिम को उम्रकैद की सजा सुनाई



जालोर एडीजे कोर्ट ने हत्या के मुजरिम को उम्रकैद की सजा सुनाई
जालोर अपरजिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार आर्य ने हत्या के आरोपी को सोमवार को आजीवन कारावास तथा 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिए हैं। आरोपियों ने मकान की छत पर सोते वक्त हमला कर एक व्यक्ति की जान ले ली थी। साथ ही उसकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

अभियोजन के अनुसार पुलिस थाना बागोड़ा निवासी गलबाराम पुत्र वचनाराम प्रजापत ने गत 21 जुलाई 2010 को मामला दर्ज करवाया था कि रात में उसका बड़ा भाई पारसराम (35) उनकी पत्नी मोवन (38) रात्रि में घर के छत पर सो रहे थे। इसी दौरान हीराराम पुत्र भावाराम प्रजापत गलबाराम पुत्र भावाराम प्रजापत ने पारसाराम पर धारदार हथियार छुरे कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे पारसाराम की मौके पर ही मौत हो गई तथा उसकी पत्नी की ओर से बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी पर भी हमला कर आरोपियों ने उसे घायल कर दिया था। घटना के दौरान पड़ोसी भगसिंह हनुमानाराम ने बीच बचाव किया। इस दौरान आरोपी भागते समय आरोपियों ने गवरी पत्नी उतमाराम को धारदार हत्या से जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर लिया था। पुलिस ने मामले का गहनता से अनुसंधान करने के बाद कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान मामला एडीजे शेष|पेज13




कोर्टभीनमाल में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश अनिलकुमार आर्य ने साक्ष्यों के आधार पर हत्या के आरोपी हीराराम पुत्र भावाराम प्रजापत को आजीवन कारावास पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मुलजिम को अदम अदायगी के रूप में पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक भोपालसिंह राठौड़ ने की।

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