रविवार, 8 जनवरी 2017

महिला को झांसा देकर दिल्ली, आगरा व जयपुर घुमता रहा, दुष्कर्म का आरोपित हॉस्टल संचालक अब भुगतेगा ऐसी सजा

महिला को झांसा देकर दिल्ली, आगरा व जयपुर घुमता रहा, दुष्कर्म का आरोपित हॉस्टल संचालक अब भुगतेगा ऐसी सजा
महिला को झांसा देकर दिल्ली, आगरा व जयपुर घुमता रहा, दुष्कर्म का आरोपित हॉस्टल संचालक अब भुगतेगा ऐसी सजा
कोटा. दादाबाड़ी थाना क्षेत्र से करीब सवा तीन साल पहले एक महिला को झांसा देकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपित हॉस्टल संचालक को अदालत ने गुरुवार को 7 वर्ष कठोर कैद व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

रोजड़ी निवासी एक व्यक्ति ने 30 जुलाई 2013 को दादाबाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें कहा था कि उसकी पुत्री का ससुराल में विवाद होने से बाद से ही वह पीहर में रह रही है।


उसकी पत्नी व पुत्री राजीव गांधी नगर स्थित बालाजी हॉस्टल स्थित मैस में खाना बनाने का काम करती हैं। इस कारण उसकी संचालक रंगबाड़ी विस्तार योजना निवासी मनीष राठौर से जान पहचाान थी।


इसी बात का फायदा उठाकर मनीष 11 जुलाई को दिन में उसे मकान दिखाने के बहाने बाइक पर बैठकर ले गया। वहां से दिल्ली व आगरा ले गया।




वहां दो दिन कमरे में रखकर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद जयपुर ले गया। वहां से 8 दिन बाद वापस घर छोड़ दिया। महिला के अदालत में बयान के बाद पुलिस ने 24 अगस्त को आरोपित को गिरफ्तार किया।




फरियादी के अधिवक्ता दिनेश कुमार नामदेव ने बताया कि महिला उत्पीड़न क्रम एक अदालत के न्यायाधीश ने दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर आरोपित मनीष राठौर को 7 साल कठोर कैद व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया

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