बुधवार, 18 जनवरी 2017

जोधपुर प्रबोधकों को बर्खास्त करने के आदेश पर अंतरिम रोक


  जोधपुर प्रबोधकों को बर्खास्त करने के आदेश पर अंतरिम रोक 

हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया
  जोधपुर

हाईकोर्टने 2008 में नियुक्त प्रबोधकों को सेवा से बर्खास्त करने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में कोर्ट ने सरकार को नोटस जारी कर सवाल-जवाब भी किए हैं।

याचिकाकर्ता मीरा शर्मा अन्य की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर करणीदान सिंह चारण ने रिट याचिकाएं दायर कर कोर्ट को बताया कि राजस्थान प्रबोधक सर्विस रूल्स 2008 के तहत पंचायती राज विभाग शिक्षा विभाग ने उदयपुर सहित सभी जिलों में नियुक्तियां दी थी। दो साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा होने पर वर्ष 2010 में इन्हें कन्फर्म भी कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने 11 जनवरी 2017 को आदेश जारी याचिकाकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया।

याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि बिना सुनवाई का अवसर दिए ऐसा आदेश जारी करना अनुचित है। प्रार्थी को किसी तरह का तो नोटिस दिया और ना ही जांच की गई। इस पर जस्टिस निर्मलजीत कौर ने याचिकाओं को विचारार्थ स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

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