बुधवार, 4 जनवरी 2017

कोटा पत्नी को जलाकर मारने वाले दरिंदे पति को उम्रकैद

कोटा  पत्नी को जलाकर मारने वाले दरिंदे पति को उम्रकैद
कोटा. बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में करीब पौने तीन साल पहले पत्नी की जलाकर हत्या करने के आरोपित पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उसे 15 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया।

आकाश नगर बोरखेड़ा निवाासी उषा कंवर ने 1 अगस्त 2014 को तलवंडी स्थित निजी अस्पताल में झुलसी हालत में पुलिस को बयान दिए थे।

पत्नी को जलाकर मारने वाले दरिंदे पति को उम्रकैद


इसमें बताया था कि उसका विवाह पलायथा निवासी रणजीत सिंह के साथ करीब 6 साल पहले हुआ था। शादी के बाद से ही पति उसे दहेज के लिए प्रताडि़त करता था।




उसके जेवरात भी शराब पर खर्च कर दिए। 31 जुलाई को दोपहर में जब वह स्कूल से घर आई तो उसका पति झगड़ा करने लगा। विरोध करने पर रणजीत ने स्टोव से केरोसिन निकाला और उस पर डालकर आग लगा दी।




इससे उसके कपड़ों में आग लग गई और वह बुरी तरह से झुलस गई। उसने खुद पर बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाई। इसके बाद परिजनों ने उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया।




वहां से तलवंडी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी सास भंवर कंवर भी उसे दहेज के लिए प्रताडि़त करती है।




बयान के आधार पर महिला थाना पुलिस ने पति व सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया। उपचार के दौरान 21 अगस्त को उषा की मौत हो गई।




पुलिस ने हत्या की धारा जोड़कर अनुसंधान शुरू किया। विशिष्ट लोक अभियोजक नित्येन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि महिला उत्पीड़न क्रम एक अदालत ने हत्या का दोषी पाए जाने पर आरोपित रणजीत को उम्रकैद व 15 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया, जबकि भंवर कंवर को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें