शुक्रवार, 6 जनवरी 2017

जैसलमेर, भारत-पाक सीमा से लगती हुई पांच कि0मी0 में रहने वाले निवासियों की सुविधा के लिए रात्रि में प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध



जैसलमेर  उपनिवेषन क्षैत्र में आवंटित भूमि की एक मुष्त

समाप्त किष्तें जमा कराने पर ब्याज राषि में शत-प्रतिषत छूट



जैसलमेर, 06 जनवरी/राज्य सरकार द्वारा उप निवेषन क्षैत्र की समस्त परियोजनाओं के काष्तकारों (सभी श्रेणियों के आंवटियों यथा सामान्य, विषेष आवंटन व मोहखंड नीलामी द्वारा आवंटन आदि) को आवंटित भूमि की कीमत के पेटे बकाया समस्त किष्तों को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 31 जनवरी 2017 तक एक मुष्त जमा कराने पर उस पर देय ब्याज की राषि में शत-प्रतिषत छूट प्रदान की है।

आयुक्त उप निवेषन बीकानेर ने उप निवेषन क्षैत्र के समस्त श्रैणी के आवंटियों को सूचित किया है कि वे बकाया समस्त किष्ते एक मुष्त 31 जनवरी 2017 तक जमा करवाकर राज्य सरकार द्वारा प्रदŸा ब्याज माफी की सुविधा का लाभ उठावंे।

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जैसलमेर, भारत-पाक सीमा से लगती हुई पांच कि0मी0 में रहने वाले

निवासियों की सुविधा के लिए

रात्रि में प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध

जैसलमेर, 06 जनवरी। जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी ,घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में रहने वाले निवासियों के जन-जीवन एवं लोकशांति के विक्षब्ुद्ध होने की अंदेशा को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªेट मातादीन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई पांच किलोमीटर में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में विगत 04 जनवरी 2017 से आगामी 03 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिये सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंध रहेगा।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट शर्मा द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़ ,तनोट ,साधेवाला ,घोटारू ,लौंगेवाला ,गणेशिया ,लंगतला ,रतड़ाऊ ,लीलोई ,कारटा ,खारीया , शेखर ,कोठ ,जामराऊ ,खुईयाला उर्फ खुडजनवाली ,जाजीया ,खारा ,मंूंगर ,सोम ,रोहिड़ेावाला ,लौहार ,आसूदा ,धौरोई ,बिछड़ा ,मीठड़ाऊ ,किरड़वाली ,जीयाऊ ,केरला ,बगनाऊ , बसना , बिरयारी ,मीठीखुई ,भुग ,मूरार ,धनाना ,लूणार, पोछीना ,करड़ा ,गोधूवाला ,अकनवाली ,दातावानी ,झालरिया ,नीचूवाली ,बुईली (सरकारी) ,बाहला ,भारेवाला ,दादुड़ावाला ,मोहरोवाला ,मालासर ,म्याजलार ,रायचन्दवाला तथा कुरीया बैरी सम्मिलित है। जहां सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक 4 जनवरी 2017 से 03 मार्च 2017 तक की अवधि में बिना वैद्य अनुमति-पत्र (जो परमावश्यक कार्य हेतु समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल चैकी से प्राप्त किया जा सकता है) के इस क्षेत्रा में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई पांच क0मी0 क्षेत्रा की सीमा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्रा में प्रवेश तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी एवं आदेशित किया जाता है कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्रा में सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन एवं विचरण नहीं कर सकेगें। इस आदेश के प्रभावशील होने पर उक्त क्षेत्र मंें कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना हेतु कार्यवाही कर सकेगा तथा आदेश का उल्लघंन करने पर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेष आगामी दो माह तक अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

ऋण स्वीकृति के लिए साक्षात्कार का आयोजन 11 जनवरी को
जैसलमेर, 06 जनवरी/ राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित एवं विकास सहकारी निगम जैसलमेर द्वारा राष्ट्रीय निगम योजनओं के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में ऋण स्वीकृत करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सफाई कर्मचारी वर्ग के व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रण किय गये थे। इन आवेदन पत्रों की सवींक्षा एवं पात्र व्यक्तियों को ऋण स्वीकृति करने बाबत् अब आगामी बुधवार, 11 जनवरी को दोपहर 2ः30 बजे जिला परिषद कार्यालय जैसलमेर में साक्षात्कार रखा गया है।

परियोजना प्रबन्धक अनुजा निगम जैसलमेर ने बताया कि पात्र वर्ग के जिन लोगो ने ऋण प्राप्ति के लिए कार्यालय परियोजना प्रबन्धक राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित एवं विकास सहकारी निगम जैसलमेर में आवदेन प्रस्तुत किए है वे सभी आवेदक निर्धारित की गई तिथि को अपने मूल दस्तावेज के साथ निर्धारित समय पर जिला परिषद कार्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना सुनिष्चित करावें। उल्लेखनीय है कि साक्षात्कार में अनुपस्थित होने वाले प्रार्थी के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं स्वत ही निरस्त समझा जावेगा।

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