गुरुवार, 22 दिसंबर 2016

सीकर .सीकर में गोठड़ा भूकरान के सरपंच को 2 साल की सजा, 16 साल पहले किया था यह गुनाह



सीकर .सीकर में गोठड़ा भूकरान के सरपंच को 2 साल की सजा, 16 साल पहले किया था यह गुनाहसीकर में गोठड़ा भूकरान के सरपंच को 2 साल की सजा, 16 साल पहले किया था यह गुनाह


अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या तीन अनिल कौशिक ने अवैध शराब के 16 वर्ष पुराने मामले में अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को बहाल रखते हुए ग्राम पंचायत गोठड़ा भूकरान के सरपंच राजेन्द्र कुमार जाट समेत चार आरोपितों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।




अन्य आरोपित झुंझुनूं जिले के ढाका की ढाणी निवासी हरिराम, भूरासर का बास निवासी सतवीर एवं खींवासर निवासी करण सिंह है। करण सिंह की अनुपस्थित होने के कारण उसका गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। प्रकरण के अनुसार सदर थाना पुलिस ने वर्ष 2001 के मार्च माह में बाजोर के पास डालाबॉडी जीप से अवैध शराब के 45 सौ पाउच जब्त किए थे। जब्त वाहन राजेन्द्र कुमार का था। एेसे में पुलिस ने चारों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया।






इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या एक ने वर्ष 2011 में 16 सितम्बर को तीन अभियुक्तों को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। करण सिंह को मफरूर घोषित कर दिया। आरोपितों की आेर से इस निर्णय के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील पेश की गई। अपील में न्यायाधीश अनिल कौशिक ने अधिनस्थ न्यायालय के दंडादेश की पुष्टि कर दी।

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