सोमवार, 19 सितंबर 2016

बाड़मेर अब मोबाइल एप्प से होगी एमजेएसए की निगरानी -ऑनलाइन ही तैयार हो रही है दूसरे चरण की डीपीआर



बाड़मेर अब मोबाइल एप्प से होगी एमजेएसए की निगरानी

-ऑनलाइन ही तैयार हो रही है दूसरे चरण की डीपीआर


बाड़मेर, 19 सितंबर। सरकारी योजनाओं की मॉनीटरिंग बेहतरतीन ढ़ग से होगी। ताकि इसमंे किसी तरह की अनियमितता नहीं होने के साथ पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।एमजेएसए का दूसरा चरण पूरी तरह से ऑनलाइन मॉनीटरिंग पर आधारित होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की गलत सूचना फीड नहीं की जा सकेगी।

जिला कलक्टर सुधीर शर्मा के मुताबिक पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। एमजेएसए से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों एवं एजेंसियों की ओर से अब मौके पर जाकर ऑनलाइन जियो टैगिंग के जरिए कार्यों के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। एमजेएसए के लिए तैयार मोबाइल एप्प वे पाइंट पर मौके से ही फोटो अपलोड कर जियो टैगिंग (अक्षांश व देशांतर अवस्थिति) की जा रही है। ब्लॉक स्तर से अपलोड की जा रहे इन कार्य प्रस्तावों को जिला स्तर पर अपू्रव कर राज्य स्तर पर भेजा जा रहा है। प्रस्ताव में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर जिला स्तर से उसे रिजेक्ट कर दूसरा प्रस्ताव बनाने के लिए कहा जाता है अथवा प्रस्ताव में रही कमियां बताकर उसे रिटर्न कर दिया जाता है। निचले स्तर पर दुरुस्तीकरण के बाद उसे जिला स्तर से राज्य स्तर पर भेजा जा रहा है। जिला कलक्टर ने बताया कि सही पाए गए प्रस्ताव सीधे ही राज्य स्तर पर भेजे जा रहे हैं। राज्य सरकार ने डीपीआर भिजवाने के लिए अंतिम तिथि बढाकर 20 सितंबर कर दी है। राज्य स्तरीय कमेटी से डीपीआर अप्रूवल के बाद ऑनलाइन ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाएंगी। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की ऑनलाइन की मॉनीटरिंग की जा सकेगी। ऑनलाइन मॉनीटरिंग शुरू होने पर फील्ड फंक्शनरीज द्वारा आंकड़े भेजने में होने वाली गलतियों को तत्काल पकड़ा जा सकेगा। इसके जरिए प्रदेश तथा जिला स्तर से कम्प्यूटर पर बैठकर ही समस्त कार्यों की वस्तुस्थिति जानी जा सकेगी। कार्यों में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी भी नहीं होगी तथा प्रत्येक कार्य ऑनलाइन निगरानी में रहेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के पहला चरण पूरा होने के बाद अभियान के दूसरे चरण की तैयारियां चल रही हैं।

बीस सूत्री कार्यक्रम की बैठक 21 को
बाड़मेर, 19 सितंबर। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम वर्ष 2016-17 के लिए आवंटित लक्ष्यांे के माह अगस्त 2016 के विरूद्व अर्जित उपलब्धियांे की समीक्षा के लिए मासिक समीक्षा बैठक जिला कलक्टर सुधीर शर्मा की अध्यक्षता मंे 21 सितंबर को दोपहर 12.30 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित होगी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि संबंधित अधिकारियांे को इस बैठक मंे माह अगस्त 2016 तक अर्जित उपलब्धियांे एवं सूचनाआंे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

भामाशाह योजना सुविधा शिविर आज से

बाड़मेर, 19 सितंबर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार मंगलवार 20 सितंबर से प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय एवं दो अन्य प्रमुख स्थान तथा शहरी वार्डों में एक से दो दिन के लिए भामाशाह योजना सुविधा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि इन शिविरों में भामाशाह नामांकन, सीडिंग अद्यतन के साथ-साथ बैंकिंग सेवाएं, राशन वितरण तथा भामाशाह योजना के माध्यम से दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। इन शिविरों में ब्लाक एवं शहरी निकाय तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। ताकि भामाशाह प्लेट फार्म के माध्यम से सुविधाएं प्राप्त करने में आ रही समस्या एवं शंका का तत्काल निवारण किया जा सके। भामाशाह योजना सुविधा शिविरों की दिनांक एवं स्थान का शिविरों से पूर्व स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया जाएगा, ताकि लाभार्थी शिविरों में पहुंचकर राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बैंकिंग सुविधा, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह नामांकन इत्यादि का लाभ प्राप्त कर सकें। जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 सितंबर को बाड़मेर पंचायत समिति मंे अटल सेवा केन्द्र बिशाला, बालोतरा मंे अटल सेवा केन्द्र दुधवा, कल्याणपुर मंे अटल सेवा केन्द्र मंडली, बायतू मंे अटल सेवा केन्द्र बाटाडू, गिड़ा मंे अटल सेवा केन्द्र सवाउ पदमसिंह, धोरीमन्ना मंे अटल सेवा केन्द्र मांगता, गुड़ामालानी मंे अटल सेवा केन्द्र गुड़ामालानी, सिणधरी मंे अटल सेवा केन्द्र होडू, रामसर मंे अटल सेवा केन्द्र रामसर, चैहटन मंे अटल सेवा केन्द्र बीजराड़, सेड़वा मंे अटल सेवा केन्द्र कारटिया, धनाउ मंे अटल सेवा केन्द्र धनाउ, शिव मंे अटल सेवा केन्द्र भियाड़, गडरारोड़ मंे अटल सेवा केन्द्र जैसिंधर गांव, सिवाना मंे अटल सेवा केन्द्र मोकलसर, नगर परिषद बाड़मेर मंे नगर परिषद परिसर एवं नगर परिषद बालोतरा मंे नगर परिषद टाउन हाल मंे भामाशाह सुविधा शिविर का आयोजन होगा। उल्लेखनीय है कि गत माह राज्य के सभी ब्लाकों व शहरी निकायों मेें भामाशाह सर्विस डिलीवरी व्यवस्था के प्रदर्शन एवं भामाशाह प्लेटफार्म से जुड़ी विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित समस्या एवं शंका समाधान के लिए भामाशाह सुविधा शिविरों का आयोजन किया गया था।

कृषि उपज मंडी चुनाव के लिए आपतियां आमंत्रित

बाड़मेर, 19 सितंबर। कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर का चुनाव राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 एवं इसके अधीन बने राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम ,1963 के प्रभावी प्रावधान के अनुसार कराए जाने है। इसके लिए संबंधित मतदाता 28 सितंबर तक आपतियां प्रस्तुत कर सकते है।

प्राधिकृत अधिकारी (निर्वाचन) कृ.उ.म.स.एवं उपखण्ड अधिकारी एच.आर.मेहरा ने बताया कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम,1963 के नियम 5 के अनुसार व्यापारियों और दलाल (’’क’’ वर्ग और ’’ख’’वर्ग) के लिए मण्डी क्षेत्र का विभाजन किया जाना है। अतः नियमों के नियम 5(3) में प्रदत शक्तियों के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर के मण्डी क्षेत्र को निम्नानुसार 2 भागों में विभक्त किया जाना प्रस्तावित है। उन्हांेने बताया कि उक्त अधिनियम/नियम के प्रावधानान्तर्गत व्यापारियों और दलालों (’’क’’ वर्ग और ’’ख’’ वर्ग मुख्य मंडी यार्ड के व्यापारी व दलाल ) के प्रतिनिधियो का निर्वाचन मण्डी क्षेत्र के नियम 69 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 या धारा-14 के अधीन व्यापारी दलाल (’’क’’ वर्ग और ’’ख’’ वर्ग मण्डी क्षैत्र जिसमें मुख्य मण्डी यार्ड सम्मिलित नही है, मार्केट प्रोपर और मण्डी क्षैत्र के समस्त उप यार्ड के व्यापारी और दलाल ) के अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि उक्त विभाजन के संबंध में सभी सम्बन्धित मतदाताओं से आपतियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। आपतियां 28 सितंबर को सांय 5 बजे तक (जारी करने से दस दिवस में) प्रस्तुत की जा सकती हेै। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपति पर विचार नही किया जाएगा। समयावधि में प्राप्त आपति का समुचित निराकरण कर विभाजन को अन्तिम रूप दिया जाएगा। उन्हांेने बताया कि इसी तरह कृषक निर्वाचन के लिए कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर का चुनाव राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 एवं इसके अधीन बने राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 के प्रभावी प्रावधानान्तर्गत कराये जाने है। राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम 1963 के नियम 5 के अनुसार कृषक प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु मण्डी क्षैत्र का विभाजन किया जाना है। अतः उक्त नियमों के नियम 5(2) में प्रदत्त शक्तियों के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर के मण्डी क्षैत्र को निम्नानुसार 8 भागों में विभक्त किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अधिनियम नियम के प्रावधान के तहत कृषक प्रतिनिधियों का निर्वाचन मण्डी क्षैत्र की संस्थाओं ,ग्राम पंचायतों (सरपंच सहित) पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों द्वारा किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि इस विभाजन के संबंध मंे सभी सम्बन्धित मतदाताओं से आपत्तियां यदि कोई हो तो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। आपति 28 सितंबर तक (जारी करने से दस दिवस में) प्रस्तुत की जा सकती है।

स्वयं सेवकों के नामांकन के लिए तिथियां संशोधित

बाडमेर, 19 सितम्बर। बोर्डर होम गार्डस बाडमेर में स्वयं सेवकों के नामांकन हेतु कम्पनी वाईज तिथियां निश्चित की गई थी जिसे संशेाधित किया गया है।

सीमा गृह रक्षा दल गण समादेष्टा रवि व्यास ने बताया कि कम्पनी मुख्यालय रामसर, धोरीमना, सांचोर, शौभाला, चैहटन व बाखासर के अभ्यार्थी जिन्होने नामांकन हेतु आवेदन किया है वें 3 अक्टूबर को प्रातः 7.30 बजे गण मुख्यालय बाडमेर परिसर (आकाशवाणी के पास) में शारीरिक माप प्रक्रियां हेतु उपस्थित होंगे तथा 4 से 5 अक्टूबर तक नामांकन चयन प्रक्रिया प्रारम्भ रहेगी। जिन अभ्यार्थियों के नामांकन फार्म सही पाये जाते है वे अभ्यार्थी अपना प्रवेश पत्र 30 सितम्बर को संबंधित कम्पनी मुख्यालय से प्राप्त करेंगें। बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होने बताया कि दस्तावेजों की जांच हेतु समस्त मूल दस्तावेज साथ लाने आवश्यक होंगे।

खाद्य सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन

बाडमेर, 19 सितम्बर। जिले में खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यर्थित व्यक्तियों की शिकायतों के शीध्र एवं प्रभावी निवारण के लिए खाद्य सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी एवं जिला कलक्टर सुधीर शर्मा द्वारा एक आदेश जारी कर प्रवर्तन अधिकारी कंवराराम को प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सहायक कार्यालय अधीक्षक महेश कुमार बोहरा को सहायक प्रकोष्ठ प्रभारी नियुक्त किया गया है। उक्त प्रकोष्ठ जिले में खाद्यान्नों या भोजन से संबंधित प्राप्त होने वाली समस्त शिकायतों की जांच, उनके संधारण एवं व्यवस्थित निस्तारण का कार्य सम्पादित करेगा।

उद्यम दिवस पर संगोष्ठी आयोजित

बाडमेर, 19 सितम्बर। विश्वकर्मा दिवस पर शनिवार 17 सितम्बर को जिला उद्योग केन्द्र बाडमेर में राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया जाकर सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की उद्यमियों को जानकारी दी गई।

संगोष्ठी में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक घनश्याम गुप्ता द्वारा उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे उद्यम आधार मेमोरेण्डम, राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014, राजस्थान एमएसएमई एसिस्टेन्स योजना 2015, सिंगल विण्डों क्लीरेन्स सिस्टम, प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना एवं बुनकरों, दस्तकारों के लिएा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसी प्रकार अग्रणी जिला प्रबन्धक अशोक गीगल ने बैंकों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजना, विभिनन पेंषन एवं बीमा योजनाओं की जानकारी दी गई।

संगोष्ठी में रूड सेटी एसबीबीजे निदेशक जे.पी. सिंघल ने स्किल इण्डिया के अन्तर्गत रूड सेटी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की क्रेडिट गारन्टी एवं अनुदान योजना तथा बैंक द्वारा ऋण दिये जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया। इसी तरह सहायक स्थल अभियन्ता रीकों रजनेश मीणा, बाडमेर ह.क.व.उ.सं.सं. लि0 अध्यक्ष पारसमल धारीवाल, यशपाल खत्री पी.के. टैक्सटाइल्स एवं भास्कर सिंह बेसिक इण्डिया ने संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किये।

अब ग्राम स्तर तक खोल सकेंगे पे-पॉइंट

अब हर गाँव में लगेंगे पे-पॉइंट


बाड़मेर, 19 सितंबर। भामाशाह योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों की नकद राशि निकासी के लिए अब गांवों में पे-पॉइंट (बैंकिंग संवादकर्ता) स्थापित होंगे. आयोजना विभाग ने इसके निर्देश जारी किये है. पे-पॉइंट खोलने वाले आवेदक को सरकार से निशुल्क माइक्रो एटीएम मशीन दी जायेगी.

बाड़मेर पंचायत समिति के विकास अधिकारी नवलाराम चैधरी ने बताया कि पे पॉइंट अतिरिक्त आय का साधन है. इसमें प्रत्येक लेन देन पर निर्धारित कमीशन मिलता है. पे-पॉइंट का रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा पूर्णत निशुल्क रखा गया है और साथ ही पे पॉइंट लेने पर सरकार द्वारा मुफ्त माइक्रो एटीएम मशीन दी जाती है, इसके लिए कोई ऑफिस, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हांेने बताया कि इसके जरिए भामाशाह योजना के नकद लाभों जैसे पेंशन, नरेगा, छात्रवृति, जननी सुरक्षा योजना आदि की राशि का सम्बंधित पंचायत के लाभार्थियों को वितरण किया जा सकता है। इस के लिए आवेदक की पात्रता दसवी पास है और जिस गाँव में पे पॉइंट खोलना चाहता है, उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए तथा उसके पास लाभ राशी वितरण करने के निर्धारित समय पर चालीस से पचास हजार रूपये होने चाहिए ताकि लाभार्थियों को आवश्यक राशि अपने पास से दे सके. यह राशि एक से दो दिन में कमीशन के साथ आवेदक के खाते में भेज दी जाती है। चैधरी ने बताया की आवेदक अपने पास आवश्यक राशि रखने में असमर्थ हो तो भारत सरकार द्वारा संचालित मुद्रा लोन स्कीम के अन्तर्गत मुद्रा लोन के लिए भी आवेदन कर सकते है. इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र भरकर पंचायत समिति में प्रोग्रामर, सूचना सहायक या सूचना प्रौधोगिकी और संचार विभाग में फॉर्म जमा करा सकता है। उनके मुताबिक 20 से 30 सितंबर तक चलने वाले ब्लॉक स्तरीय भामाशाह कैम्प में भी इसके लिए आवेदन किए जा सकते है।

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