मंगलवार, 23 अगस्त 2016

जैसलमेर ,सम्प्रेषण एवं किशोर गृह समिति जैलसमेर द्वारा मानसिक विमन्दित पुनर्वास गृह का निरीक्षण



जैसलमेर ,सम्प्रेषण एवं किशोर गृह समिति जैलसमेर द्वारा  मानसिक विमन्दित पुनर्वास गृह का निरीक्षण

जैसलमेर , 23 अगस्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अन्तर्गत गठित सम्प्रेंषण एवं किशोर गृह समिति का गठन किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर पूर्णिमा गौड़ तथा सदस्यगण अधिवक्ता अरविंद कुमार गोपा एवं परिवीक्षा अधिकारी तुलछाराम चैधरी द्वारा जिलें में स्थित मानसिक विमन्दित पुनर्वास गृह, जेठवाई रोड का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जिसमें मानसिक विमन्दित पुनर्वास गृह में आवासित बालकों से संबंधित सारी व्यवस्थाएं जिनमें मुख्य रूप से भोजन व आहार, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, साफ-सफाई, शिक्षा, चिकित्सा तथा बालकों के शारीरिक व मानसिक विकास से संबंधित सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदया द्वारा बताया गया कि बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान सम्प्रेषण किशोर गृह समिति द्वारा बच्चों के मैत्रीपूूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015 के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। निरीक्षण

के दौरान संस्था सचिव मीरा पालीवाल उपस्थित थी। समिति द्वारा हर माह जिले में स्थित राजकीय एवं गैर राजकीय बालगृह/सम्प्रेषण एवं किशोर गृह/आश्रय गृह/विशेष गृह/मंदबृद्धि विमन्दित गृह का निरीक्षण किया जाता रहेगा।



निरीक्षक वृत जैसलमेर के बीएलओ की बैठक बुधवार 24 अगस्त को

संबंधित बीएलओ अवष्य ही मीटिंग में भाग लेवें

जैसलमेर , 23 अगस्त। जिले की तहसील जैसलमेर के मतदान केन्द्र संख्या 117 से 156 तक समस्त बूथ लेवल अधिकारीगण की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन 24 अगस्त बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ई.आर.ओ. शाखा में रखी गई है।

निरीक्षक ( भू-अभिलेख) अमृतलाल जसौड़ ने बताया कि संबंधित बीएलओ इस बैठक में आवष्यक रुप से उपस्थित होना सुनिष्चित करावें। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार समस्त बीएलओ अपने-अपने मतदान केन्द्र की गूगल मेप के लोकेषन की जानकारी ईआरओ शाखा में कम्प्यूटर पर आॅनलाईन दर्ज करवाना सुनिष्चित करावें।

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