बुधवार, 4 मई 2016

भारत-पाक सीमा से लगती हुई 5 कि0मी0 में रहने वाले निवासियों की सुविधा के लिए रात्रि में प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध



जैसलमेर  ग्राम भोपा, ग्राम पंचायत कीता में अब रात्रि चैपाल आगामी 20 मई को आयोजित होगी

जैसलमेर 4 मई/राज्य सरकार के निर्देषानुसार जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणजनों की जन समस्याओं के निराकरण के लिए त्वरित कार्यवाही किये जाने के लिए ग्र्रामीण क्षेत्र में भम्रण , निरीक्षण एवं जन सुनवाई किये जाने को लेकर जिला कलक्टर द्वारा पूर्व में जारी आंषिक संषोधन किया गया है।

जिला कलक्टर विष्व मोहन द्वारा जारी आदेष के अनुसार आगामी 21 मई को जो ग्राम भोपा , ग्राम पंचायत कीता में आयोजित होनी वाली रात्रि चैपाल अब 20 मई शक्रवार को रखी गई है।

---000---

ग्राम पंचायत के गोद लेने के लिए एडोप्टर लगाए गए


जैसलमेर 4 मई/प्रषासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देषानुसार जिले के दो अधिकारियों को उन्हें आवंटित ग्राम पंचायत के गोद लेने के लिए तत्काल एडोप्टस अधिकृत कर दिया गया है। जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा द्वारा किये गये आंषिक संषोधन आदेष के अनुसार ग्राम पंचायत बासनपीर, हमीरा, डाबला के लिए सांख्यिकी विभाग जैसलमेर के सहायक निदेषक डाॅ बृजलाल मीणा प्रभारी अधिकारी लगाए गए है।

जारी आदेषानुसार काणोद, मोहनगढ, बांकलसर तथा जवाहरनगर ग्राम पंचायत के लिए तहसीलदार उपनिवेषन मोहनगढ नं. 2 डलाराम पंवार को लगाया गया है।

---000---



भारत-पाक सीमा से लगती हुई 5 कि0मी0 में रहने वाले

निवासियों की सुविधा के लिए

रात्रि में प्रवेश तथा विचरण पर प्रतिबंध



जैसलमेर 04 मई/जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी ,घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए एवं जिले में रहने वाले निवासियों के जन-जीवन एवं लोकशांति के विक्षब्ुद्ध होने की अंदेशा को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªेट विष्व मोहन शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई पांच किलोमीटर में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्रा में विगत 28 मार्च 2016 से आगामी 27 मई 2016 तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिये सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंध रहेगा।



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट शर्मा द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़ ,तनोट ,साधेवाला ,घोटारू ,लौंगेवाला ,गणेशिया ,लंगतला ,रतड़ाऊ ,लीलोई ,कारटा ,खारीया , शेखर ,कोठ ,जामराऊ ,खुईयाला उर्फ खुडजनवाली ,जाजीया ,खारा ,मंूंगर ,सोम ,रोहिड़ेावाला ,लौहार ,आसूदा ,धौरोई ,बिछड़ा ,मीठड़ाऊ ,किरड़वाली ,जीयाऊ ,केरला ,बगनाऊ , बसना , बिरयारी ,मीठीखुई ,भुग ,मूरार ,धनाना ,लूणार, पोछीना ,करड़ा ,गोधूवाला ,अकनवाली ,दातावानी ,झालरिया ,नीचूवाली ,बुईली ( सरकारी ) ,बाहला ,भारेवाला ,दादुड़ावाला ,मोहरोवाला ,मालासर ,म्याजलार ,रायचन्दवाला तथा कुरीया बैरी सम्मिलित है। जहां सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक 28 मार्च 2016 से 27 मई तक की अवधि में बिना वैद्य अनुमति-पत्रा ( जो परमावश्यक कार्य हेतु समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल चैकी से प्राप्त किया जा सकता है ) के इस क्षेत्रों में जाने के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।



आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई 5 कि0मी0 क्षेत्रा की सीमा में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्रा में प्रवेश तथा विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी एवं आदेशित किया जाता है कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्रा में सायं 6ः00 बजेः से प्रातः 7ः00 बजेः तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन एवं विचरण नहीं कर सकेगें। इस आदेश के प्रभावशील होने पर उक्त क्षेत्र मंें कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना हेतु कार्यवाही कर सकेगा तथा आदेश का उल्लघंन करने पर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 27 मई 2016 तक की अवधि तक के लिये प्रभावी रहेगा।

--000--


मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में सामाजिक कुरीति बाल विवाह की रोकथाम

को लेकर सभी अधिकारीगण कारगर प्रयास करें - जिला कलक्टर

जैसलमेर 04 मई/ राज्य सरकार के निर्देषानुसार मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में बाल विवाह की आवष्यक रोकथाम को लेकर विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारीगण को अलग-अलग व्यवस्थाओं संबंधी सौंपे गए दायित्वों/कार्यो का निर्वहन निर्धारित समय सीमा में गंभीरता से लेते हुए पूर्ण करने के निर्देष दिए गऐ हैं।

जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा द्वारा जारी किए गए आदेष के अनुसार हाल ही में बाल विवाहों की रोकथाम के संबंध में माननीय राज्यमंत्री,महिला एवं बाल विकास विभाग,राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में सुसपन्न हुई विडियो कांॅॅफ्रंेस में दिए गए निर्देषों की अनुपालना को सभी संबंधित अधिकारीगण इसे अत्यंता गंभीरता से लेते हुए इस दिषा मंे सामाजिक बुराई को जड मूल से समाप्त करनें के लिए सार्थक प्रयास करं।

आदेषानुसार जिले में जिला कार्यालय द्वारा नियुक्त पंचायत एडोप्टर्स अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में ग्रामपंचायतों के सैक्टर अधिकारी रहेगें और वे संवेदनषील क्षेत्रों में आवष्यक रुप से 1 व 2 मई को सपंन्न हुए प्रथम चरण तथा आगामी 5 तथा 6 मई द्वितीय चरण तथा 8 और .9 मई को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ सघन भ्रमण करेगें। इसी क्रम में वे उस क्षेत्र में कार्यरत पटचार ,ग्रामसेवक ,अध्यापकों ,महिला पर्यवेक्षक तथा वहां के मौजीज व प्रमुख व्यक्तियों की एक बैठक लेकर स्थिति का जायजा लेगें। इसी प्रकार आगामी 16 और 21 मई को भी इसी तरह से भ्रमण करना सुनिष्चित करेगें तथा इनके इस भ्रमण के दौरान उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी भी साथ में रहेगें।

जिला कलक्टर शर्मा द्वारा जारी किए गए आदेष के अनुसार जिला मुख्यालय पर संबंधित अधिकारीगण ,अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय और उपखण्ड मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय पर भी 01 मई से राउण्ड दी क्लाॅक चैबीस घंटे कंट्रोल रुम संचालन किया जाएगा। जिसमें एक षिकायत पंजिका बेहतरीन ढंग से संधारित करने के निर्देष प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर का जन-जन में प्रचार-प्रसार किया जावें।

जारी आदेष के अनुसार बाल विवाह की रोकथाम के लिए उपखण्ड अधिकारीगण भी अपने-अपने क्षेत्र में स्थित प्रिंटिंग प्रेस का डाटा तैयार करवा कर एक कार्यषाला का आयोजन करना सुनिष्चित करेगें एवं उनको बाल विवाह निषेद्य अधिनियम,2006 के दण्डात्मक प्रावधानों से अवगत कराया जाकर पालना कराई जाएगी। इसके लिए क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों ,ग्राम पंचायत मुख्यालय और कार्यालयों में षिकायत सूचना बाॅक्स आवष्यक रुप से रखवाया जाना सुनिष्चित करवाएगें।

बाल विवाह की रोकथाम को लेकर वातावरण तैयार करने के लिए उपनिदेषक,महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सामाजिक संगठनों ,धार्मिक संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक लेकर उनसे चर्चा करवाएगें एवं सामुहिक विवाह को प्रोत्साहन के बारे में अवगत कराया जावेगा। ग्राम स्तर पर प्रभातफेरियां /रैली इत्यादि निकाल का व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिष्चित करावें।

जिला कलक्टर ने बताया कि जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष व्यस्क होते हुए बाल विवाह करेगा, वह कठौर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। उल्लेखनीय हैं कि जिले में कहीं पर भी बाल विवाह होने के संबंध में सूचना मिले तो नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 02992-251621 पर तत्काल सूचना देकर प्रषासन को सहयोग प्रदान करें। आदेषानुसार संबंधित अधिकारी/पंचायत सैक्टर एडोप्टर इन निर्देषों की अक्षरषः पालना कर इस संबंध में हुई प्रगति से शीघ्र अवगत कराना सुनिष्चित करेगें।

---000---

जिले के आम नागरिकों को राहत पंहुचाने के लिए राजस्व लोक अदालत

अभियान 2016 - न्याय आपके द्वार 9 मई से 1 जूलाई तक कार्यक्रम निर्धारित



जैसलमेर 04 मई/ राज्य सरकार के निर्देषानुसार जैसलमेर जिले में आम नागरिकों को व्यापक स्तर पर राहत पहुचाने के लिए अदालतो के माध्यक से निस्तारण किये जाने को लेकर 9 मई से आगामी 1जुलाई तक राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 का आयोजन ग्राम पंचायत मुख्यालय किया जाना सुनिष्चित किया गया है।

जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा द्वारा जारी किये गये एक आदेष के अनुसार इस अभियान के सफल आयोजन को लेकर दल का गठन किया गया है। इन दलो में पंचायत समितिवार षिविर एवं सहायक प्रभारी लगाए गए है। जैसलमेर पंचायत समिति के लिए उपखंड अधिकारी जैसलमेर को षिविर प्रभारी लगाया गया है तथा जैसलमेर पोकरण एवं सबंधित नायब तहसीलदार को सहायक षिविर प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार पंचायत समिति सम मुख्यालय के लिए उपखंड अधिकारी फतेहगढ को षिविर प्रभारी अधिकारी तथा तहसलीदार फतेहगढ तथा संबंधित नायब तहसीलदार को सहायक षिविर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में पंचायत समिति सांकडा मुख्यालय पोकरण के लिए उपंखड अधिकारी पोकरण, भणियाणा को षिविर प्रभारी लगाया गया है एवं तहसीलदार पोकरण भणियाणा व संबंधित नायब तहसीलदार को सहायक प्रभारी अधिकारी लगाया गया है।

जारी आदेष के अनुसार राजस्व लोक अदालत ª‘‘न्याय आपके द्वार’’ - 2016 के लिए निर्धारित किये गये कार्यक्रम के अनुसार जिले के तीनो उपखंड , क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों पर षिविर लगाए जाऐंगे। षिविर कार्यक्रमानुसार 9 मई को भू , रामदेवरा तथा रिवडी में , 10 मई को अमरसागर, छायण, फतेहगढ पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व षिविर आयोजित होंगे। इसी प्रकार 11 मई को खुईयाला, 13 मई को सोनू, डिडाणिया, 16 मई को चांधन, देवीकोट, 17 मई को धायसर, 18 मई को झलारिया, 19 मई को केलावा, कीता, 20 मई को पिथला, 23 मई को मोहनगढ, लोहारकी, अडबाला, 24 मई को सूलताना, कोटडी में, 25 मई को सांकडा, चेलक, 26 मई को बाहला, चैक, 27 मई को रामा, 30 मई को खींया, लाठी, सीतोडाई में, 31 मई को पारेवर तथा 1 जून को देवा, भणियाणा, देवडा में, 2 जून को रामगढ, 3 जून को भैंसडा, झिनझिनायानी, 4 जून को मोढा में, 6 जून को तेजपाला, कुण्डा, 8 जून को छत्रैल, राजमथाई षिविर लगाए जाऐंगे।

इसी तरह से 9 जून को रुपसी, लखा में, 10 जून को शाहगढ, 13 जून को सम व भीखोडाई, 14 जून को हरनाउ व फलसूंड में, 15 जून का सांगड में, 16 जून का लूणार, खेतोडाई, 17 जून को खुहडी, 19 जून को डांगरी व 20 जून को माडवा मे षिविर लगाए जाऐंगे। 21 जून को सिपला, 22 जून को रातडिया, 23 जून को मूलाना, 24 जून को दव व नोख में, 27 जून को म्याजलार , भणियाणा मंे षिविर लगाए जाऐगे। उन्होेंने इन ग्राम पंचायतों के ग्रामीण जनों को इन षिविरो का पूरा - पूरा लाभ उठाने का आहवान किया है।

---000---

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें