गुरुवार, 31 मार्च 2016

झालावाड़ सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ करें कार्यवाही - जिला कलक्टर



राजस्थान दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक संध्या आयोजित
झालावाड़ 31 मार्च। जिला प्रशासन झालावाड़ द्वारा राजस्थान दिवस के अवसर पर 31 मार्च को खेल संकुल में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर कला जत्थों एवं स्कूली विद्यार्थियों द्वारा नृत्य एवं संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी द्वारा दीप प्रज्वलन से की गई।

खुले मंच एवं खुले पाण्डाल में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ आयोजित सांस्कृतिक संध्या में जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्रसिंह, कॉपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक रायसिंह मोजावात, उपखण्ड अधिकारी रामचरण शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक खुशालसिंह राजपुरोहित सहित अनेक अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ करें कार्यवाही - जिला कलक्टर
झालावाड़ 31 मार्च। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने एक आदेश जारी कर जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों, पुलिस विभाग एवं अन्य संबंधित ऐजेन्सियों को पाबंद किया है कि वे सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना करें।

जिला कलक्टर ने अपने आदेश मंे कहा है कि तम्बाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, जर्दा, खेनी का विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार करने वालों के विरुद्ध सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनिमय) अधिनियम 2003 की धारा 5 मंे 2 वर्ष का कारावास और 1 हजार रुपये अथवा दोनों के दण्ड का प्रावधान किया गया है। यदि यह अपराध दूसरी, तीसरी अथवा अधिक बार दोहराया जाता है तो दोष सिद्धी पर अधिकतम पांच वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना करने का प्रावधान है। अतः सभी अधिकारी इस कानून की पालना करवायें।

जिला कलक्टर ने अपने आदेश मंे कहा है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनिमय) अधिनियम 2003 की धारा 4 के प्रावधाननुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित किया गया है। धारा 4 के उल्लघंनकर्ता पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थलों से तात्पर्य ऐसे स्थान से हैं, जहां जनता की पहुंच हो, चाहे अधिकार के रूप मंे हो अथवा नहीं एवं इसमंे ऑडिटोरियम, अस्पताल, रेलवे प्रतीक्षा कक्ष, मनोरंजन के केन्द्र, रेस्टोरेंट, राजकीय कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षिक संस्थायें, वाचनालय, सार्वजनिक वाहन एवं इसी तरह के अन्य, जो सामान्य जनता द्वारा विजिट किये जा सकते हों, सम्मिलित हैं। अतः समस्त अधिकारी अपने अधीन कार्यक्षेत्रों मंे धूम्रपान रहित क्षेत्र का बोर्ड लगायें तथा कानून का उल्लंघन करने वालों को 200 रुपये जुर्माने से दण्डित करें।

शिक्षण संस्था के निकट नहीं बेच सकते तम्बाकू
जिला कलक्टर ने अपने आदेशों मंे कहा है कि समस्त अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र मंे देखें कि कोई व्यक्ति शिक्षण संस्था के 100 गज के दायरे मंे सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचें। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो 200 रुपये का जुर्माना लगायें। प्रत्येक शैक्षिक संस्था अपने परिसर के बाहर मुख्य स्थान पर इस कानून की सूचना भी लिख कर प्रदर्शित करें तथा तम्बाकू अथवा उसके उत्पाद बेचने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें।

सार्वजनिक स्थानों के मालिक एवं प्रबंधक की जिम्मेदारी है धूम्रपान रोकना
जिला कलक्टर ने अपने आदेश मंे कहा है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनिमय) अधिनियम 2003 की प्रतिषेध नियमावली 2008 के नियम 3 के अनुसार सार्वजनिक स्थान के मालिक, प्रबंधक, प्रोपराईटर, प्रभारी या परिवेक्षक पर तम्बाकू एवं उसके उत्पादों का सेवन तथा धूम्रपान रोकने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। अतः सार्वजनिक स्थान पर स्थित समस्त भवनों के मालिक भी धूम्रपान रहित क्षेत्र की सूचना का बोर्ड लगायें। यदि ये व्यक्ति धूम्रपान रोकने मंे असफल रहते हैं तो उन पर भी वही कार्यवाही होगी जो तम्बाकू एवं धूम्रपान का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध होती है।

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सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग मंगलवार को विशेष योग्यजन की समस्याएं सुनेगा
झालावाड़ 31 मार्च। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक झालावाड़ को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 10 बजे से 11.30 बजे तक अटल सेवा केन्द्र झालावाड़ मंे उपस्थित रहकर विशेष योग्यजन की समस्याएं सुनेंगे तथा उनका निराकरण करेंगे।

डॉ. सोनी ने बताया कि विशेष योग्यजन आयुक्त द्वारा जिले मंे विशेष योग्यजन की समस्याओं के निराकरण हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की गई है। जिसके तहत सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा जनसुनवाई मंे प्राप्त प्रार्थना पत्रों को अलग से एक रजिस्टर मंे अंकित किया जायेगा। इस जनसुनवाई मंे एक चिकित्सक भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा।

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