शनिवार, 3 अक्तूबर 2015

जोधपुर कोटा न होने पर भी दे सकते हैं परीक्षा



जोधपुर कोटा न होने पर भी दे सकते हैं परीक्षा


राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक कांस्टेबल को हैड पदोन्नति परीक्षा में अनुसूचित जनजाति वर्ग की सीटें नहीं होने के कारण वंचित किए जाने को अनुचित मानते हुए परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं।

डूंगरपुर जिले के निवासी लालशंकर की याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश संदीप मेहता ने यह आदेश पारित किया। हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए चार अक्टूबर को परीक्षा होनी है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंकुर आनन्द शर्मा ने कोर्ट में कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की सीटें नहीं होने कारण वह सामान्य वर्ग की सीटों के लिए दावेदारी करने का पात्र है। उसका आवेदन खारिज करना गलत है।

प्रारम्भिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश मेहता ने याचिकाकर्ता को सामान्य वर्ग की सीटों के लिए परीक्षा में शामिल करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग के सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें