बुधवार, 30 सितंबर 2015

मुंबई।2006 के मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के दोषियों पर कोर्ट का फैसला आज



मुंबई।2006 के मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के दोषियों पर कोर्ट का फैसला आज
मुंबई में 2006 में हुए लोकल ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट केस के मामले में करीब नौ साल बाद बुधवार को विशेष अदालत12 दोषियों को सजा सुना सकती है। सीरियल ब्लास्ट में 188 लोग मारे गए थे तथा 829 लोग घायल हुए थे।

विशेष न्यायाधीश यतिन डी शिंदे ने पिछले सप्ताह सजा पर दलीलों को लेकर सुनवाई पूरी की थी। तब अभियोजन पक्ष ने 12 में से आठ दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी।

विशेष मकोका अदालत ने 23 सितंबर को मामले में सजा पर अपना आदेश 30 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा था।

इससे पहले 13 सितंबर 2015 को कोर्ट ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था और एक आरोपी को बरी कर दिया था। इन सभी पर आरोप था कि कि ये प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य रहे हैं।

कोर्ट ने आरोपियों को विस्फोटक अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम अधिनियम और भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत दोषी पाया है।इसके अलावा कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को मकोका की धारा-3(1) (आई) के तहत भी दोषी पाया जिसमें मौत की सजा सुनाई जा सकती है।

इन्हें पाया दोषी

कोर्ट ने जिन 12 आरोपियों को दोषी पाया है, उनमें कमाल अहमद अंसारी, तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद फैसल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख आलम शेख, मोहम्मद साजिद अंसारी को दोषी पाया है।

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