गुरुवार, 28 मई 2015

आरएएस भर्ती फिर अधर में



अजमेर

राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा 2012 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आरएएस के पदों को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका से भर्ती फिर अधर में अटक गई है।

उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने याचिका पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, कार्मिक विभाग राजस्थान को नोटिस जारी कर आदेश दिए हैं कि आरएएस भर्ती का परिणाम याचिका के आदेश के अध्याधीन रहेगा।

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी अशोक कुमार सहित अन्य ने दायर याचिका में आरएएस में एससी के पद निर्धारित से कम रखने का आरोप लगाया गया है। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा 2012 में कुल एक हजार 211 पदों पर भर्ती की जा रही है।

इनमें आरएएस के 75 पदों में 16 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 12 पद एससी के लिए आरक्षित होने चाहिए जबकि आयोग ने एससी के लिए केवल 6 पद आरक्षित रखे हैं। याचिका में आरएएस, आरपीएस, राजस्थान लेखा सेवा, आरटीएस, राज्य बीमा सेवा सहित अन्य सेवाओं में एससी के 16 प्रतिशत पद आरक्षित रखते हुए आरक्षित पदों की गणना कराने और उसी आरक्षण के हिसाब से परिणाम जारी करने की गुहार की है।

नए सिरे से जारी करना होगा परिणाम!

यदि अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय होता है तो आयोग को मुख्य परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करना होगा, उसके बाद दोबारा साक्षात्कार आयोजित करने होंगे।

'193 पद एससी के आरक्षितÓ

इधर, आयोग का तर्क है कि आरएएस भर्ती 2012 में आरएएस सहित अधीनस्थ सेवा के 1 हजार 211 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 193 पद आरक्षित रखे गए हैं जो कि 16 प्रतिशत हैं।

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