बुधवार, 27 मई 2015

जयपुर।गुर्जर आरक्षण: हाईकोर्ट का सख्त आदेश, शाम तक खाली करवाओ राजमार्ग-रेल ट्रेक



जयपुर।गुर्जर आरक्षण: हाईकोर्ट का सख्त आदेश, शाम तक खाली करवाओ राजमार्ग-रेल ट्रेक



राजस्थान हाइकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए गुर्जर आंदोलनकारियों द्वारा जयपुर-आगरा हाइवे रोड जाम करने पर नाराजगी जाहिर की।

अदालत ने जयपुर- भरतपुर रेंज आईजी को बुधवार ही किसी भी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल ट्रेक खाली करवाने के आदेश देने के साथ ही प्रभावित पांच जिलों के कलेक्ट्रर, मुख्यसचिव और पुलिस महानिदेशक को गुरुवार सुबह अदालत में तलब किया है। इसी के साथ अदालत में रेल्वे को हुए नुकसान की पूरी जानकारी भी मांगी है।

राजस्थान हाइकोर्ट में कर्नल किरोडीसिंह बैंसला व अन्य के खिलाफ चल रही अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आरएस राठौड ने सुनवाई के दौरान कहा कि वर्तमान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है और एेसा लगता नहीं है कि कानून का राज है।

अदालत ने इसके बाद सख्ती दिखाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 11 व रेल्वे ट्रेक को बुधवार शाम तक ही खाली करवाने के साथ ही सीएस और डीजीपी को अदालत में गुरुवार को पेश होने के आदेश दिए।

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