रविवार, 24 मई 2015

कोटा कलक्टर व सहायक आयुक्त समेत 7 को नोटिस

कोटा  कलक्टर व सहायक आयुक्त समेत 7 को नोटिस


कोटा कंसुआ स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर की कृषि भूमि के बेचान के मामले में शनिवार को स्थाई लोक अदालत ने जिला कलक्टर व देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त समेत सात लोगों को नोटिस जारी किया है।

एडवोकेट वीरेन्द्र सिंह भानावत, पृथ्वीराज सिंह शक्तावत, नरेश स्वामी, मुकेश कुमावत, कंसुआ निवासी रविन्द्रसिंह हाड़ा, अरविन्दसिंह हाड़ा व चंद्रप्रकाश तिवारी ने जिला कलक्टर, देव स्थान विभाग के सहायक आयुक्त तथा कंसुआ शिव मंदिर स्थित पुरातत्व विभाग के कार्यकारी अधिकारी, बल्लभबाड़ी निवासी कांति बाई सैनी, कोटड़ी निवासी शांति बाई, कौशल व विज्ञाननगर निवासी हितेन्द्र के खिलाफ स्थाई लोक अदालत में जनहित याचिका पेश की।

याचिका में कहा कि कर्णेश्वर मंदिर की कृषि भूमि कंसुआ में स्थित है, जिसमें कई पेड़ लगे हैं। कांति बाई व अन्य उक्त भूमि पर आवासीय योजना काटकर महादेवनगर रायपुरा के नाम से भूखंड बेच रहे हैं, जिस पर उनका अधिकार नहीं है।

याचिका में कहा कि उक्त तीनों अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे उक्त संपत्ति को बेचने से रोकें और मंदिर की भूमि को सुरक्षित कराएं। इस मामले में अदालत ने सभी को नोटिस जारी कर दो जुलाई को जवाब देने को कहा है।

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