बुधवार, 29 अप्रैल 2015

बाड़मेर तम्बाकू के विज्ञापन हटाये सार्वजनिक स्थानो से

बाड़मेर तम्बाकू के विज्ञापन हटाये सार्वजनिक स्थानो से 
बाड़मेर अति.मिशन निदेशक (एनएचएम) व संयुक्त शासन सचिव नीरज के पवन के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के आखरी दिन को ष् छव ज्ंइंबवव क्ंल मनाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को दिये गये है कि जिले में लगे तम्बाकु के विज्ञापन बोर्ड हटाने हेतु व शहर में लगे हुये अन्य तम्बाकु के विज्ञापन बोर्ड को भी अतिशीध्र हटाने के निदेश दिये अन्यथा 2003 की धारा 5ः1द्ध एव 5ः3द्ध के अनुसार किसी भी तंबाकु पदार्थ के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है, अधिनियम की धारा 21 के अनुसार धारा 5 का उल्लधंन करने पर दो वर्ष का कारावास/1000 रुपये का आर्थिक दण्ड अथवा दोनो का प्रावधान है।

डाॅ.सुनिल कुमार सिंह बिष्ट ने बताया की अति.मिशन निदेशक के निदे्रशो की पालना में दिनांक 30.04.2015 को जिला स्वास्थ्य भवन बाड़मेर में तम्बाकु निषेध दिवस मनाया जायेगा एवं तम्बाकु का सेवन नही करने की शपथ विभाग के अधिकारियो व कर्मचारी को दिलाई जायेगी।

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