गुरुवार, 9 अप्रैल 2015

यषोदाओं को आषा बनाए जाने के सरकारी आदेष पर जोधपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी

यषोदाओं को आषा बनाए जाने के सरकारी आदेष पर जोधपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी 

जोधपुर। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत यषोदाओं को आषा बनाए जाने के सरकारी आदेष पर जोधपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट जोधपुर की न्यायाधीष निर्मलजीत कौर के समक्ष मंजुलता सोनी वगैरा ने इस आषय की रिट पेष की थी कि वे एनआरएचएम योजना के तहत चिकित्सा विभाग मे पिछले पांच सालों से यषोदा पद पर नियुक्त हैं तथा नियमित सेवायें दे रही हैं लेकिन सरकार ने अब आदेष जारी कर उन्हें आषा पदों पर कार्य करने के निर्देष देने के प्रस्ताव बनाये हैं जो अनुचित हैं।

हाईकोर्ट ने उक्त याचिका पर सुनवाई बाद स्थगन आदेष जारी करते हुए यषोदा पद पर ही सेवायें लेने के निर्देष दिये हैं।

हाईकोर्ट मे याचिकाकर्ता की ओर से वकील जसवंत गुर्जर ने पैरवी की।

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