सोमवार, 20 अप्रैल 2015

राजे सरकार ने किसानों को दिया ये खास तोहफा

raje government to give 5% Interest funding on cooperative loans interest

राजे सरकार ने किसानों को दिया ये खास तोहफा



राजस्थान के सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि कार्यो के लिए वितरित दीर्घकालीन सहकारी ऋणों के ब्याज पर राज्य सरकार द्वारा पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

सहकारिता मंत्री अजय ङ्क्षसह किलक ने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रदेश के किसानों को खेती में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए यह बड़ा तोहफा है। इस सुविधा से भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले हजारों काश्तकार लाभान्वित होंगे।

किलक ने बताया कि राज्य के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको द्वारा काश्तकारों को 14 प्रतिशत तक ब्याज दर पर दीर्घकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में बड़ा फैंसला करते हुए समय पर दीर्घकालीन सहकारी ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को ब्याज राशि में पांच प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा की है। बैंकों द्वारा ऋणी काश्तकारों से ऋण चुकाने के समय पांच प्रतिशत कम ब्याज वसूला जाएगा, जिसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से की जाएगी।

उन्होंने बताया कि राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंकों को नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई जा रही पुनर्वित्त राशि पर ब्याज दर कम ज्यादा होने पर भी राज्य सरकार द्वारा ऐसे ऋणी काश्तकारों को समय पर ऋण चुकाने पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदार दिया जाएगा।

किलक बताया कि इस सुविधा के लिए काश्तकारों को समय पर बकाया किश्त जमा करानी होगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव दीपक उप्रेती ने बताया कि राज्य के 36 सहकारी भूमि विकास बैकों के माध्यम से काश्तकारों को लघु ङ्क्षसचाई साधनों में नया कुआं बनाने, गहरा कराने, नलकूप, पंपसैट, कुएं पर विद्युतीकरण, नाली निर्माण, हौज व डिग्गी निर्माण आदि के लिए ऋण दिया जाता है।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही कृषि यंत्रीकरण में ट्रेक्टर, थ्रेसर,कम्बाईन हार्बेस्टर के साथ ही डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण , खेती के लिए जमीन खरीदने, ग्रामीण गोदाम निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़ बकरी, सुअर मुर्गी पालन, बागवानी और ऊंट व बैलगाड़ी आदि के लिए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले किसान लाभान्वित हो सकेंगे।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रशासक विजय जोशी एवं प्रबंध संचालक के के गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान के आदेश जारी कर दिए हैं।

उन्होंने बताया कि सभी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को निर्देशित किया गया है कि समय पर किश्त चुकाने वाले काश्तकारों को प्रांच प्रतिशत ब्याज अनुदार सुविधा का लाभ प्रदान करें।

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