शुक्रवार, 20 मार्च 2015

दहेज प्रताडऩा के आरोपी पति को तीन वर्ष का कारावास



जोधपुर

अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-6 जोधपुर महानगर शिवकुमार ने अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) निवासी अशोक वाजपेयी को अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताडि़त करने का दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है। कोर्ट ने आरोपी पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है।



जोधपुर में सरदारपुरा निवासी प्रेमलता की ओर से अधिवक्ता हैदर आगा ने पैरवी करते हुए कहा कि उसका विवाह अशोक वाजपेयी के साथ वर्ष 2011 में हुआ था। पति व ससुराल वालों ने उसे कम दहेज लाने के ताने दिए तथा उसके साथ मारपीट की।




परिवादिया के समर्थन में उसके परिवार के सदस्यों ने अपने बयान दिए, उन सभी ने पति पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताडि़त करने की बात न्यायालय के समक्ष कही। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी पति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के आरोप से संदेह का लाभ देकर बरी करते हुए धारा 498-ए का दोषी मानकर तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें