मंगलवार, 3 मार्च 2015

बाड़मेर कचहरी परिसर से सरकारी खबरें जन जागृति के लिए सभी की सहभागिता जरूरी- शर्मा

बाड़मेर कचहरी परिसर से सरकारी खबरें 
मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान का शुभारम्भ
जन जागृति के लिए सभी की सहभागिता जरूरी- शर्मा
बाडमेर, 3 मार्च। मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान का जिला स्तर पर शुभारम्भ मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणिकरण के लिए अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा अभियान का सन्देश जन जन तक पहुंचाने का आहवान किया। उन्होने कहा कि इसके लिए सभी की सहभागिता एवं सहयोग अति महत्वपूर्ण है। उन्होने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से 15 मार्च तक प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ अभिकर्ता की नियुक्ति करने को कहा ताकि वे संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से समन्वय कर अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित कर सकें।

शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में 20 जनवरी, 2015 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों में विद्यमान अशुद्धियों यथा मतदाताओं की दोहरी प्रविष्टियां, मतदाताओं को जारी दोहरे पहचान पत्र, एक ही मतदाता की फोटो का एक से अधिक बार मतदाता सूचियों में मुद्रित होना, नाम में अशुद्धि आदि को शुद्ध करने तथा आधार कार्ड नम्बर का अंकन मतदाता सूची में करने के लिए मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु विशेष सघन अभियान 3 मार्च से 31 जुलाई, 15 तक आयोजित किया जाएगा।

उन्होने बताया कि आयोग द्वारा मतदाताओं को दोहरी प्रविष्टियों के संबंध में स्वतः घोषणा की सुविधा भी दी गई है, जिसका लाभ अभियान के दौरान वे उठा सकते है। उन्होने बताया कि दोहरी प्रविष्टियों का होना काननून अपराध है तथा वे फार्म संख्या 7 के माध्यम से अपनी इच्छानुसार किसी एक स्थान से नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकते है। उन्होने बताया कि अभियान के दौरान विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रथम विशेष शिविर 12 अप्रेल, 2015 को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक आयोजित किया जाएगा तत्पश्चात् प्रत्येक माह के द्वितीय रविवार को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान मतदाता सूचियों में पंजीकृत मतदाताओं के आधार कार्ड नम्बर, मोबाईल नम्बर व ई मेल आई डी भी निर्धारित प्रपत्र में संकलित किए जाएगें।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि अभियान के दौरान मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण के साथ आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोडने का कार्य किया जाएगा। उन्होने बताया कि जिले में आयोजित होने वाले भामाशाह शिविरों में आधार कार्ड भी बनाये जा रहे है। उन्होने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणिकरण के अभियान के सफल संचालन के लिए सभी राजनैतिक दलों से सक्रिय सहयोग की अपील की।

इस दौरान मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण के राष्ट्रीय अभियान के शुभारम्भ के संबंध में फ्लैक्स बैनर का विमोचन भी किया गया। बैठक में स्वीप नोडल अधिकारी मुकेश पचैरी ने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण के राष्ट्रीय अभियान के उदेृश्यों की जानकारी कराई। वहीं शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी लक्ष्मीनारायण जोशी ने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी कराई।

होली पर कानून व्यवस्था  के लिए निषेधाज्ञा
बाडमेर, 3 मार्च। जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा ने होली व धुलण्डी के त्यौहार पर साम्प्रदायिक सद्भावना तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों को लागू किया है। आदेशानुसार जिले में किसी भी सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे आॅडियो कैसेट्स आदि नहीं चलायेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुचती हो। कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खलेंगे जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड, आॅयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को न तो रंग लगायेंगे एवं न ही उन पर रंग फेंकेगे।

कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एन. गन आदि तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण छोडकर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों मे से मदिरा आवागमन नहीं करेगा।

उक्त आदेश 10 मार्च को रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश समस्त कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेन्सियों के अधिकारियों/ कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्र में उक्त समय के लिये तैनाती पर नियुक्त किये गए है, पर प्रभावी नहीं होगा।

-कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त
बाडमेर, 3 मार्च। जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा द्वारा एक आदेश जारी कर 5 मार्च को होलिका दहन, 6 को धुलण्डी, 21 को चेटीचण्ड, 28 को रामनवमी, 2 अप्रेल को महावीर जयन्ती, 3 को गुड फ्राईडे, 14 अप्रेल को डाॅ. अम्बेडकर जयन्ती व बैशाखी, 16 को सैन जयन्ती, 20 को परशुराम जयन्ती एवं 21 अप्रेल को अक्षय तृतीया के धार्मिक पर्वो के आयोजन के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किए गए है।

जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को तहसील क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना, उपखण्ड मजिस्टेªट रामसर को तहसील क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चैहटन को तहसील क्षेत्र चैहटन, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु एवं उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को तहसील क्षेत्र गुडामालानी, उपखण्ड मजिस्टेªेट धोरीमना को तहसील क्षेत्र धोरीमना के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), सिणधरी, सेडवा व समदडी के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट अपने उपखण्ड की शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पाबंदी
बाड़मेर, 3 मार्च। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक एवं स्नातकोतर की होने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन शर्मा ने जिले में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग पर पाबन्दी लगा दी है।

जिला मजिस्ट्रेट शर्मा ने उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग कर जिले में जहां बोर्ड/ महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र स्थापित है, उनके आस-पास किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारक यन्त्र जिसमें लाऊड स्पीकर, एम्पलीफायर, ग्रामोफोन आदि शामिल है, से कोलाहल उत्पन्न करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यदि ऐसा करते कोई व्यक्ति या समूह पाया जाता है तो राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत वह अपराधी माना जाएगा।

आदेशानुसार विशेष आयोजनों एवं परिस्थितियों में यदि ध्वनि विस्तारक यन्त्रों को उपयोग मे लेने की आवश्यकता हो तो उस क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थानाधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद ही आदेशित शर्तो के अधीन धीमी गति से उक्त यन्त्रों का उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सायं 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी व्यक्ति या समूह को ध्वनि विस्तारक यन्त्र के उपयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। साथ ही किसी पडौसी द्वारा आपति किए जाने पर अनुमति के बावजूद ध्वनि विस्तारण यन्त्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा तथा उसे बन्द करवाया जा सकेंगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा जो 31 मई, 2015 तक प्रभावी रहेगा।

-0-

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा परीक्षा केन्द्रों के लिए माइक्रोआॅब्जर्वर नियुक्त
बाडमेर, 3 मार्च। जिले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संवेदनशील/अति संवेदनशील घोषित किए गए परीक्षा केन्द्रों पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु माइक्रो आॅब्जर्वर नियुक्त किए गए है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार पशु चिकित्सक बिशाला डाॅ. अमराराम को राउमावि बिशाला, पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति बाडमेर भेराराम को राउमावि राणीगांव, पशु चिकित्सक मेहलू डाॅ. विजय टेलर को राउमावि सनावडा, पशु चिकित्सक सोनडी डाॅ. पूनमचन्द बिश्नोई को राउमावि भूणिया, आयुर्वेद चिकित्सक बायतु, अनिल कुमार वशिष्ठ को रामावि कानोड, पशु चिकित्सक हीरा की ढाणी डाॅ. टीकमचन्द अग्रवाल को राउमावि सवाउ पदमसिंह, आयुर्वेद चिकित्सक करमावास मौजीराम शर्मा को रामावि करमावास तथा पशु चिकित्सक कल्याणपुर डाॅ. महेन्द्र कुमार शर्मा को राउमावि कल्याणपुर के लिए माइक्रो आॅब्जर्वर नियुक्त किया गया है।

उक्त माइक्रो आॅब्जर्वर को निर्देश दिए गए है कि वे परीक्षा प्रारम्भहोने से परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा की गतिविधियों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट गोपनीय रूप से जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बाडमेर तथा अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को भिजवाएगें। परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बाडमेर से मोबाइल नम्बर 8696477006 व नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 02982- 230228 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

-0-


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें