मंगलवार, 3 मार्च 2015

जैसलमेर 05 बाल श्रमिको को मुक्त करवाकर, खाने की होटल के मालिक के विरूद्ध कार्यवाही



जैसलमेर मानव तस्करी विरोधी इकाई जैसलमेर द्वारा बाल श्रम की रोकथाम की  बडी कार्यवाही
जैसलमेर 05 बाल श्रमिको को मुक्त करवाकर, खाने की होटल के मालिक के विरूद्ध कार्यवाही



जैसलमेर पुलिस ने  गोपनीय सूचना व सर्वे रिपोर्ट अनुसार बाल श्रम की रोकथाम व बालको को संरक्षण , देखभाल व पुर्नवास के सम्बध मे चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत डॉ राजीव पचार पुलिस अधीक्षक जिला जैलसमेर के आदेशानुसार रतनलाल निपु प्रभारी मानव तस्करी विरोधी ईकाई जैसलमेर मय जाब्ता हैड कानि. केवलदास, कानि0 शेलेन्द्र कुमार, मानाराम कानि 271 जरिये सरकारी वाहन चालक मठारखाॅ के सादा वस्त्रो मे व जिला बाल कल्याण समिती जैसलमेर की सदस्या श्रीमति तुलछी देवी की मौजुदगी में स्पेशल गुजराती ढाबा नीरज बस स्टेण्ड चैराहा की तलाशी उसके मालिक कालुखाॅ की मौजुदगी में ली गई तो छोटी-छोटी उम्र के चार पाॅच बालक वेटर व होटल में खाने के बर्तन धोने का काम करते क्रमसः आलमखाॅ पुत्र गाजीखाॅ उम्र 16 साल जाति मुसलमान निवासी लुणार पुलिस थाना सम, मोयबखाॅ पुत्र हलीमखाॅ मुसलमान उम्र 16 साल निवासी रावडी चक नेगरडा पुलिस थाना सांगड, मोयबखाॅ पुत्र प्रतापखाॅ उम्र 12 साल जाति मुसलमान निवासी रउ का पार पुलिस थाना सम, सुभानखाॅ पुत्र मीठेखाॅ मुसलमान उम्र 17 साल निवासी रावडी चक नेगरडा पुलिस थाना सांगड व खंगारखाॅ पुत्र कलेखाॅ मुसलमान उम्र 16 साल निवासी नीम्बा पुलिस थाना सम जिला जैसलमेर पाये गये। उक्त बालको से इस ढाबे में विगत दो माह से बाल श्रम करवाना बताया, जिन्हे बाल श्रम की रोकथाम व पुर्नवास हेतू हस्बकायदा पुलिस संरक्षण में लिया गया। इस प्रकार उक्त ढाबा मालिक का उक्त कृत्य किशोर न्याय अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से होटल मालिक कालुखाॅ पुत्र मोहम्मदखाॅ मुसलमान निवासी तिबनीयार पुलिस थाना गिराब जिला बाडमेर हाल गुजराती स्पेशल ढाबा जैस्लमेर के विरूद्व प्रकरण दर्ज कर जाॅच जेठाराम निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली को सूपूर्द की गई।

पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर ने बताया कि राज्य में बाल श्रम की रोकथाम व बालको को संरक्षण, देखभाल व पुर्नवास करने हेतु जिला स्तर मानव तस्करी विरोधी ईकाई का गठन किया गया। जो आगे भी इसी प्रकार बाल श्रम को रोकने के लिए कार्यवाही करती रहेगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने होटल, रेस्टोरेट, दूकान इत्यादि में बालकों से श्रम ना करवावे। अगर किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी शिकायत या सूचना मिलती है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

 

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