सोमवार, 19 जनवरी 2015

बाड़मेर चीबी प्रकरण में एरिया मजिस्टेªट तथा जोनल मजिस्टेªट को नोटिस



बाड़मेर चीबी प्रकरण में एरिया मजिस्टेªट तथा जोनल मजिस्टेªट को नोटिस
बाडमेर, 19जनवरी। जिले में पंचायतीराज चुनाव के प्रथम चरण के दौरान गिड़ा पंचायत समिति के चीबी मतदान केन्द्र के बाहर आगजनी के प्रकरण में जिला निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन शर्मा ने प्रथम दृष्टया एरिया मजिस्टेªट तथा जोनल मजिस्टेªट की लापरवाही मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने बताया कि जिले में प्रथम चरण के तहत पंचायत समिति गिड़ा की ग्राम पंचायत चीबी में पंच तथा सरपंच के चुनाव रविवार को निर्धारित थे, जिसमें तहसीलदार गिड़ा गोपालराम बंजारा को एरिया मजिस्टेªट तथा रिको बालोतरा के सहायक क्षेत्रीय प्रंबंधक सुशील कटियार को जोनल मजिस्टेªट नियुक्त किया गया था। उक्त चुनाव के दौरान रात्री करीब 11 बजे दो विरोधी गुटों में लड़ाई झगड़ा तथा मतदान केन्द्र के करीब स्थापित निर्वाचन बूथ में आग लगा दी गई और कुछ गाड़ियों को क्षतीग्रस्त किया गया। उन्होंने बताया कि एरिया मजिस्टेªट तथा जोनल मजिस्टेªट का यह दायित्व था कि वे अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मतदान केन्द्र के दौ सौ मीटर की परिधि के बाहर, जो प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन बूथ लगाया जाता है, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मात्र एक टेबल, दो कुर्सियों एवं छाया के लिए छाता अथवा तिरपाल ही अनुमत था न कि किसी प्रकार साईड की कनाते लगाना, उक्त मजिस्टेªट इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाते लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन सही तरिके नही किया तथा आयोग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी प्रत्याशी को कनाते लगाकर निर्वाचन बूथ स्थापित करने दिया जाकर निर्वाचन ड्यूटी की अवहेलना की।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन ड्यटी के दौरान उक्त एरिया मजिस्टेªट तथा जोनल मजिस्टेªट की प्रतिनियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी होने के कारण इनके विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 119-सी एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये है।












कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें