गुरुवार, 15 जनवरी 2015

पाकिस्तान में हिंदू विवाह बिल मसौदा मंजूर करने के आदेश -


Pak Hindu draft bill to sanction marriage: Court


इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रस्तावित हिंदू विवाह पंजीकरण विधेयक का मसौदा दो सप्ताह में केबिनेट की अंतिम मंजूरी के लिए उसके समक्ष पेश किया जाए।




पाक हिंदू काउंसिल के प्रमुख रमेश वंकवानी ने इस मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश नसीरूल मुल्क की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद न्यायालय ने यह आदेश दिया।




नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एनएडीआरए) के एक प्रतिनिधि ने कोर्ट से कहा था कि संस्था को सिंध प्रांत में विवाह पंजीकरण को लेकर मुश्किलें आ रही हैं, जहां देश की अधिकांश हिंदू आबादी रहती है।




महान्यायवादी सलमान असलम बट्ट ने हिंदू विवाह पंजीकरण संबंधी बिल की मंत्रिमंडल से मंजूरी सुनिश्चित करने को कहा था। हिंदू विवाह पंजीकरण कानून न होने का मुद्दा कोर्ट में कई बार उठ चुका है। इस कानून की अनुपस्थिति में हिंदू दंपतियों को विवाह के पंजीकरण में मुश्किलें आती हैं।

 

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