बुधवार, 14 जनवरी 2015

खुली सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव, पब्लिक प्लेस पर पीने पर 1000 का जुर्माना

खुली सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव, पब्लिक प्लेस पर पीने पर 1000 का जुर्माना


नई दिल्ली। सरकार ने धूम्रपान निरोधक कानून में संशोधन की दिशा में कदम उठाते हुए खुली सिगरेट बेचने पर पाबंदी और तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए न्यूनतम आयु मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने समेत बड़े बदलावों के प्रस्ताव रखे। सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। होटलों, रेस्त्राओं व मॉलों में अलग से बनाए गए धूम्रपान क्षेत्र हटाने की भी सिफारिश की गई है।

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सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन) पर प्रतिबंध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 के मसौदे में कुछ बड़ी सिफारिशें की गयी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन पर जनता से सुझाव मांगे हैं। विधेयक ने समिति की सिफारिशों को लेकर अटकलों पर विराम लगा दिया। खबरें थीं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसानों और तंबाकू उद्योग से जुड़े लोगों के विरोध के बाद पैर पीछे खींच लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में कहा था कि उनके मंत्रालय ने मौजूदा कानून की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और कैबिनेट के लिए एक मसौदा नोट मंत्रालयों के परामर्श के लिए वितरित किया गया है।


प्रस्तावित कानून के उल्लंघन को और अधिक सख्त बनाने के लिहाज से मसौदा विधेयक में जुर्माने की राशि मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, 'कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र के किसी दूसरे शख्स को सिगरेट या अन्य कोई तंबाकू उत्पाद फुटकर में नहीं बेचेगा, बिक्री की पेशकश नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा। तंबाकू या तंबाकू उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण, बिक्री में 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाएगी या शामिल नहीं किया जाएगा।'

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