मंगलवार, 2 दिसंबर 2014

ध्वनि प्रदूषण के लिए कलक्टर होंगे जिम्मेदार

ध्वनि प्रदूषण के लिए कलक्टर होंगे जिम्मेदार  
जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सोमवार को कहा कि यदि शहर के किसी थाना क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन होगा तो जिला कलक्टर जिम्मेदार होंगे।

इस मामले में दायर एक जनहित याचिका में सोमवार को जिला कलक्टर डॉ. प्रीतम बी यशवंत कोर्ट में समक्ष पेश हुए।

disttrict collector to be reponsible for sound pollution

खण्डपीठ ने शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच होने वाले ध्वनि प्रदूषण मामलों में गंभीरता जताई। खण्डपीठ ने संबंधित थानाधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। खण्डपीठ ने 5 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।


याची ओमप्रकाश सुथार की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि शादी या अन्य समारोहों में रात को निर्घारित ध्वनि सीमा से अधिक पर ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जाते हैं।

साथ ही टू व्हीलर के प्रेशर हॉर्न से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इस पर खण्डपीठ ने कलक्टर से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा गया है। -

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