शुक्रवार, 12 दिसंबर 2014

हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा

हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा 

बाड़मेर/जैसलमेर। न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोपित पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि एकलपार निवासी अर्जुनराम ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष रिपोर्ट पेश कर बताया था कि उसकी पुत्री नेनू की शादी चार वर्ष पहले मोहनराम भील निवासी जेठवाई रोड भील बस्ती से हुईथी।















शादी होने के बाद से अब तक मोहनराम व उसके परिवार वाले लोग नेनू को दहेज की मांग को लेकर परेशान करते थे। इस संबंध में कई बार समझाइश भी की गई, लेकिन नेनू के ससुराल वालों पर कोई असर नहीं हुआ । रिपोर्ट में बताया कि मोहनराम ने नेनू को कई बार  पीटा, तब भी उसके परिवार वालो ने यही कहा था कि वे सम झाएंगे, लेकिन ऎसा नहीं हुआ। नेनू के साथ मारपीट कर हत्या कर दी गई। लोक अभियोजक महेन्द्र चौधरी की ओर से 32 गवाहों और कुल 29 दस्तावेजों को पेश किया गया। जिला एवं सैशन न्यायाधीश ओपी सींवर ने बहस सुनकर अभियुक्त मोहनराम को आजीवन क ारावास व पांच हजार रूपए जुर्माना व छ: माह के कठोर दंड से दंडित किया।

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