गुरुवार, 20 नवंबर 2014

हाईकोर्ट ने बाडमेर जिले की पंचायतो के पुनर्गठन पर रोक लगाई....

हाईकोर्ट ने बाडमेर जिले की पंचायतो के पुनर्गठन पर रोक लगाई....
जयपुर| राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन पर रोक लगा दी हैं| ये आदेश सिर्फ बाड़मेर जिले पर लागू हैं| अब बाड़मेर जिले में मामले के निपटारे तक न तो पंचायतो का पुनर्गठन होगा और न ही पंचायतीराज के चुनाव भी हो पाएँगे| गौरतलब रहे कि बाड़मेर जिले की सिवाना पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली पंचायतों के पुनर्गठन पर पहले ही रोक लग चुकी हैं|

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें