गुरुवार, 13 नवंबर 2014

पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद, जुर्माना



बठिंडा। पंजाब के बठिंडा जिला सत्र जज तेजविंदर सिंह की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे गुरूवार को उम्रकैद और दस हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई।




जज ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले के अनुसार मृतका बलजीत कौर की शादी बठिंडा निवासी हरविंदर सिंह के साथ हुई थी।
man gets life sentence for killing wife


बताया जाता है कि हरविंदर के किसी गैर महिला के साथ संबंध थे जिसकेचलते पति पत्नी में अक्सर अनबन रहती थी। हरविंदर ने चार अप्रेल 2013 को बलजीत के साथ कहा सुनी के बाद उसके सिर पर एयर पिस्टल से वार कर उसकी हत्या कर दी थी।




घटना के समय बलजीत का जीजा परमजीत सिंह और उसकी पत्नी भी मौके पर मौजूद थे जो उनके घर रूके हुए थे। परमजीत ने ही कोतवाली थाना बठिंडा में हरविंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। - 

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