मंगलवार, 18 नवंबर 2014

अलवर पति-ससुर को 7 साल की सजा



अलवर। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश अल्का शर्मा ने दहेज की मांग के लिए विवाहिता को प्रताडित कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में महिला के पति व ससुर को दोष्ाी मानते हुए सात साल की सजा व 7 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
father in law and husband sentenced for 7 years.

जबकि हत्या की धारा से उन्हें दोषमुक्त कर दिया। प्रकरण के अनुसार गुरमीत सिंह ने अपनी बेटी गुरप्रीत कौर की शादी जसपाल पुत्र बचन सिंह के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले दहेज में एक लाख रूपए की मांग करने लगे व प्रताडित करने लगे।




परेशान गुरप्रीत कौर ने 16 जुलाई 2012 को मुबारिकपुर स्थित घर में पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली थी। गुरमीत सिंह की सूचना पर रामगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले में अपर जिला एवं सशन न्यायधीश अल्का शर्मा ने सुनवाई पूरी की व सोमवार को फैसला सुनाते हुए ग्ररप्रीत कौर के पति जसपाल व ससुर बचन सिंह को दोष्ाी ठहराया।




दोनों को गुरप्रीत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर 7 वर्ष का कारावास, दहेज के लिए प्रताडित करने के आरोप में तीन साल का कारावास तथा सात हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। -

 

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