मंगलवार, 25 नवंबर 2014

10 साल की नौकरी पूरी तो पेंशन मिलेगी


जयपुर। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति से पहले दस साल की नौकरी पूरी कर ली है और उसका कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान जमा हुआ है, तो वह मासिक पेंशन पाने का हकदार है।


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी व न्यायाधीश वीएस सिराधना की खण्डपीठ ने उत्तरप्रदेश के ओरैया जिले के ज्ञानेन्द्र सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। प्रार्थी वष्ाü 1981 में सेना से सेवानिवृत्त हुआ, उसके बाद जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक में अधिकारी नियुक्त हुआ और वष्ाü 2002 में सेवानिवृत्त हो गया। 

10 years of service will receive a full pension

भविष्य निधि पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए 58 साल की उम्र से पहले 10 साल की नौकरी पूरी होने की शर्त है, जबकि बैंक में सेवानिवृत्ति आयु 60 साल है। प्रार्थी ने सेवानिवृत्ति से पहले 10 साल की नौकरी पूरी कर ली, इसके बावजूद उसे पेंशन नहीं दी जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कहा कि याचिकाकर्ता ने 58 साल की आयु पूरी होने से पहले 10 साल की नौकरी पूरी नहीं की, ऎसे में वह कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने का हकदार नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और 58 साल आयु के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे भी पेंशन पाने के हकदार हैं। बशर्ते उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत सेवानिवृत्ति तक अंशदान जमा कराया हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पेंशन पाने का हकदार मानते हुए कहा कि उसे वर्ष  2002 में सेवानिवृत्त होने की तारीख से पेंशन दी जाए, बकाया परिलाभ का तीन माह में भुगतान कर दिया जाए।

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