मंगलवार, 7 अक्तूबर 2014

जेल में ही मनेगी जयललिता की दीवाली, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका -



बेंगलुरू। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की जमानत याचिका खारिज हो गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जया को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले सरकारी वकील ने सशर्त जमानत देने का विरोध नहीं किया जिसके बाद खबर आई थी जया को सशर्त जमानत दे दी गई है। खबर सामने आने के बाद जया के समर्थक नाराज हो गए पहले उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया था।
Karnataka high court rejects Jayalalithaa`s bail plea


समर्थकों ने फोड़ दिए पटाखे

इससे पहले जयललिता को जमानत मिलने की खबर सामने आने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। तमिलनाडु में समर्थकों ने पटाखें जलाए और मिठाइयां बांटी। लेकिन जमानत नहीं मिलने के बाद समर्थक नाराज हो गए। जयललिता 27 सितंबर से जेल में थी। उन्हें 18 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल और 100 करोड़ के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जया के साथ ही उनके तीन अन्य साथियों को भी सजा सुनाई गई।




स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर मांगी जमानत

जयललिता के वकील राम जेठमलानी ने कोर्ट में स्वास्थ्य कारणों को लेकर जमानत देने की अपील की। जेठमलानी ने कहाकि जया 66 साल की है और डायबिटीज व बीपी से पीडित है। वे देश के कानून से बंधी हुई है इसलिए देश छोड़कर नहीं जाएंगी।




b>समर्थकों ने कन्नड़ लोगों को दी बंधक बनाने की धमकी

वहीं जया समर्थकों ने चेन्नइ्र में पोस्टर जारी कर कन्नड़ लोगों को बंधक बनाने की धमकी दी थी। जगह-जगह ऎसे पोस्टर लगाए गए जिनमें लिखा है कि यदि जयललिता को रिहा नहीं किया गया तो तमिलनाडु में रहने वाले कन्नड़भाषियों केा बंधक बनाया जाएगा। हालांकि बाद में ये पोस्टर फाड़ दिए गए और अनाद्रमुक ने भी खुद को इन पोस्टर्स से अलग कर लिया।

 

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