शनिवार, 27 सितंबर 2014

सीकर। बेटे-बेटियों ने दिलवाई हत्यारिन मां को उम्रकैद

सीकर। तीन वर्ष पहले कुल्हाड़ी के वार से पति की हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को आरोपित महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
son and daughter got life imprisonment his mother

प्रकरण के मुताबिक 22 मई 11 को सुजानगढ़ निवासी आरोपित मोहनी देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी से अनेक वार कर अपने पति सोहनराम को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान सोहनराम की मौत हो गई।

मृतक के भाई सुखाराम की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया। मामले को लेकर न्यायालय में कुल 12 बयान दर्ज किए गए।

जिनमें मृतक के आठ वर्षीय पुत्र नवरतन, नौ वर्षीय पुत्री दुर्गा व 12 वर्षीय पुत्री हंसा के बयान महत्वपूर्ण साबित हुए। अदालत ने गवाहो की सुनवाई,बयानो व साक्ष्यो के आधार पर मोहनीदेवी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई।

रिपोर्ट के मुताबिक हत्या का कारण यह बताया गया कि सोहनराम ने अपनी पत्नी मोहनीदेवी को रात को बाहर जाने पर टोका था। -  

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें