रविवार, 3 अगस्त 2014

फेसबुक पर लोगों को महिला से रेप के लिए उकसाने वाला लेखक गिरफ्तार -



बेंगलूरू। 29 जुलाई को महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली कार्यकर्ता ने कनार्टक के एक दैनिक समाचार पत्र के स्तम्भ लेखक वीआर भट के खिलाफ शिकायत की थी। उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया।
FB post of a columnist provokes men to rape Bangalore activist
भट के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। भट ने हाल ही में फेसबुक पोस्ट के जरिए पुरूषों को सामाजिक कार्यकर्ता से रेप के लिए उकसाया था। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने बताया कि भट के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। कुमार ने कहा कि भट की धमकी साइबर आतंकवाद के स्तर और लोगों को महिला से रेप के लिए भड़काने जैसी है।

चंद्रा लेआउट पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत में एक्टिविस्ट एन प्रभा ने कहा कि राज्य की भारत विज्ञान समिति की सचिव के रूप में वह अंधविश्वास को खत्म करने और लोगों के बीच वैज्ञानिक मिजाज के निर्माण के लिए सबसे आगे रहकर काम करती है। रविवार दोपहर उन्होंने अंधविश्वास के चलन के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत को लेकर फेसबुक पर कमेंट पोस्ट किए थे।

भट ने पोस्ट पर अपमानजक तरीके से प्रतिक्रिया दी। भट ने लिखा कि मुझ जैसी महिलाओं को बालों से पकड़ना चाहिए। उनका चेहरा जला देना चाहिए और उनके साथ बलात्कार करना चाहिए। प्रभा ने बताया कि कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने भट के आपत्तिजनक बहाव के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रभा ने पुलिस को बताया कि जब वह और उसकी साथी कार्यकर्ता रेप की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी तब भट की प्रतिक्रिया ने अपना विकार दिखा दिया।

रेप की धमकी देना भी महिला के खिलाफ अपराध है। प्रभा ने पुलिस से भट के खिलाफ केस दर्ज करने का अनुरोध किया। कड़ी प्रतिक्रिया के बाद भट ने प्रभा के फेसबुक अकाउंट पर माफी मांग ली लेकिन पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66 और आईपीसी की धारा 504,506,109 और 353-ए के तहत मामला दर्ज कर लिया।
पुलिस का कहना है कि आईटी एक्ट की धारा के तहत अपराधी की तुरंत गिरफ्तारी होती है। पुलिस ने दावा किया कि भट के खिलाफ इसी तरह का केस बसावनगुडी पुलिस थाने में भी दर्ज हो चुका है। इससे पता चलता है कि वह आदतन अपराधी है।

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