गुरुवार, 30 जनवरी 2014

गैस सब्सिडी के लिए "आधार" की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की सालाना अधिकतम संख्या को नौ से बढ़ाकर 12 करने के सरकार के फैसले के साथ ही गुरूवार को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अगली समीक्षा तक एलपीजी की प्रत्यक्ष सब्सिडी भुगतान (डीबीटीएल) योजना को निलंबित कर दिया।
पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने फैसले की जानकारी देते हुए संवाददाओं से कहा कि मुद्दे के समिति के पास विचाराधीन होने के कारण आधार से जुड़ी हुई एलपीजी सब्सिडी भुगतान योजना को स्थगित कर दिया गया है।

आधार कार्ड से जुड़ी डीबीटीएल योजना के तहत 18 राज्यों के 289 जिलों के उपभोक्ताओं को बाजार दर पर एलपीजी सिलेंडर खरीदने पर सब्सिडी राशि सीधे उनके खाते में मिल जाती थी। इस महीने इस योजना का विस्तार 105 और जिलों में किया गया था।

उन्होंने कहा कि योजना का मूल्यांकन करने के लिए समिति का गठन कर लिया गया है। मोइली ने कहा कि समिति शिकायतों पर ध्यान देगी।

कई उपभोक्ताओं के पास आधार संख्या नहीं है या फिर उनके बैंक खाते आधार संख्या से जुड़े नहीं हैं।

दिल्ली में सब्सिडी वाले प्रति सिलेंडर की कीमत 414 रूपए है। सब्सिडी सीमा खत्म जाने के बाद उपभोक्ताओं को 1,258 रूपए की बाजार दर पर इसे खरीदना होता है।

सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि यह समिति आधार योजना के सिर्फ एलपीजी पहलू की समीक्षा करेगी। आधार संख्या का उपयोग कई अन्य तरह की सब्सिडी के भुगतान के लिए भी किया जाता है।

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