मंगलवार, 30 जुलाई 2013

आतंकी शहजाद को मिली उम्रकैद

आतंकी शहजाद को मिली उम्रकैद
नई दिल्ली। साल 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मंगवालर को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद अहमद को एक पुलिस अधिकारी की हत्या का दोषी पाया गया है।


सोमवार को सजा पर दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने 25 जुलाई को शहजाद को इस मामले में दोषी पाया था। शहजाद को हत्या का प्रयास व हत्या सहित विभिन्न अपराधों में दोषी करार दिया था।


शहजाद को हैड कांस्टेबल्स बलवंत सिंह व राजबीर सिंह की हत्या के प्रयास व इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की हत्या का दोषी पाया गया है। यह एनकाउंटर जामिया नगर इलाके के बाटला हाउस के एल-18 घर में हुआ था।


यह एनकाउंटर दिल्ली में हुए सिरीयल ब्लास्ट्स के छह दिन बाद हुआ था। इन धमाकों में 26 लोगों की मौत हो गई थी व 133 घायल हो गए थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि बम धमाकों में लिप्त कुछ संदिग्ध आतंकी बटला हाउस में छिपे हुए हैं।


वहां मौजूद पांच आतंकियों में से दो अतीफ अमीन व मोहम्मद साजिद एनकांउटर में ढेर हो गए थे। आतंकियों की गोली से इंस्पेक्टर एमसी शर्मा शहीद हो गए थे। हैड कांस्टेबल बलवंत सिंह घायल हो गया था।


एक आतंकी आजिज खान उर्फ जुनैद को भगोड़ा घोषित किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार मोहम्मद सैफ को इस मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया। उसने शांतिपूर्वक सरेंडर कर दिया था तथा इस पूरे घअनाक्रम में वह मौजूद नहीं था।

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