शुक्रवार, 31 मई 2013

पति की हत्या में पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद

पति की हत्या में पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद

लखनऊ। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

पांच साल पुराना ये मामला उरई के कालपी गांव से जुड़ा हुआ है, जहां नौ जून 2008 को मोहल्ला तरीवुल्दा निवासी मलखान निषाद की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। दो दिन तक उसका पता नहीं चला था। मलखान की पत्नी विमला देवी की मोहल्ले के मुन्ना निषाद के साथ नजदीकियां थीं।

मलखान के गुम होने के पहले आखिरी बार यमुना किनारे सब्जी के खेत पर मलखान को उसकी पत्नी विमला और मुन्ना के साथ देखा गया था, जहां मुन्ना और विमला मलखान से झगड़ रहे थे। मुन्ना से विमला की नजदीकियों के चलते परिवार वालों को विमला पर शक हुआ। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने विमला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें विमला ने अपने प्रेमी मुन्ना के साथ मिलकर पति की कुल्हाड़ी से सिर काटकर हत्या का जुर्म कबूल किया।

पुलिस ने विमला की निशानदेही पर यमुना नदी में पत्थर में बांधकर डाला गया शव बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने विमला और उसके प्रेमी मुन्ना निषाद के विरूद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा दिया। पांच साल तक चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार उपाध्याय ने इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया।

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