शनिवार, 29 दिसंबर 2012

बाड़मेर गेंग रेप पीडिता के बयांन न्यायलय में कलामबध हुए

बाड़मेर गेंग रेप पीडिता के बयांन  न्यायलय में कलामबध हुए 
आरोपी तीन दिन के रिमांड पर 
बाड़मेर जिले में शुक्रवार को सरहद धोनरी नाड़ी, रावतसर में एक नाबालिंग के साथ अभियुक्तगण मनोहर पुत्र मालाराम जाट निवासी कपूरड़ी, नरेन्द्र पुत्र काछबाराम जाट निवासी खड़ीन एवं एक अन्य द्वारा किये गये दुष्कर्म के तीनों आरोपियों में से दो आरोपियो मनोहर एवं नरेन्द्र को पुलिस ने घटना के तुरन्त बाद गिरफ्तार कर लिया था जिनको शनिवार को न्यायालय में पेश करके तीन दिन का पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड लिया गया है तथा पिड़िता के धारा 164 जा.फौ. के बयान न्यायालय में आज लेखबद्ध करवा दिये गये है। दोनो अभियुक्तो को 01 जनवरी 2013 को पुनः न्यायालय में पेश किये जायेगें। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में एक नवीन कानून ॔॔ लैगिंग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012॔॔(दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रोम सेक्सुअल ओफेन्सेज एक्ट 2012) की धारा 5(जी)/6 का अपराध भी जोड़ा गया है जिसमें अपराधीयों को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। तीसरे अभियुक्त की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है जिसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जावेगा।

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