बुधवार, 31 अक्तूबर 2012

27 नवम्बर तक राजेन्द्र राठौड़ को राहत

27 नवम्बर तक राजेन्द्र राठौड़ को राहत

जयपुर। दारिया मुठभेड़ प्रकरण में फंसे राजेन्द्र राठौड़ को सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवम्बर तक राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है,जिसमें राठौड़ को जयपुर की निचली अदालत में सरेन्डर करने को कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब इस मामले पर 27 नवम्बर को सुनवाई करेगा। राठौड़ के करीबियों और वकील ने यह जानकारी दी है।

हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने राठौड़ को निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा था बावजूद इसके उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी।

राठौड़ के सरेंडर नहीं करने के चलते सीबीआई ने निचली अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि राठौड़ की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया जाए। सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए राठौड़ के वकील ने कहा था कि जांच एजेंसी हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रही है।

उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने फॉरबीथ शब्द का प्रयोग किया था। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा था कि राठौड़ को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई 31 अक्टूबर तक टाल दी थी।

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