रविवार, 8 अप्रैल 2012

दहेज हत्या के आरोपियो को दस वर्ष का कारावास

दहेज हत्या के आरोपियो को दस वर्ष का कारावास

बाड़मेर। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) बालोतरा मुख्यालय बाड़मेर ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण के मुताबिक गोरखाराम पुत्र अर्जुनराम निवासी नेतराड़ ने 16 सितम्बर 2009 को मामला दर्ज कराया कि उसकी पुत्री शांति को पति हनुमानसिंह, ससुर बांकाराम पुत्र सोनाराम, सास गेरोंदेवी पत्नी बांकाराम ने मिलकर दहेज के लिए हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान में पेश किया।

मामले की अंतिम सुनवाई शनिवार को हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फैसला दिया, जिसमें तीनों का दोषसिद्ध मानते हुए दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अपराध कारित होने के समय बांकाराम राउप्रावि धारासर में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत था। उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सम्पतराज बोथरा, प्रार्थी पक्ष की ओर कन्हैयालाल जैन, श्रवण चौधरी और अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट करनाराम चौधरी ने पैरवी की।

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