शुक्रवार, 6 अप्रैल 2012

तस्कर को जमानत पर रिहा करने से इनकार

बाड़मेर। सीमा पार से हथियारों का जखीरा और 14 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री आरडीएक्स देश में लाने के मामले में आरोपी मीरू खां को उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण की गंभीर मानते हुए यह आदेश पारित किया। आरोपी बाड़मेर जिले में राठौड़ों का तला का रहने वाला है।
 
जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान सरकारी अघिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि मीरू खां हथियारों और आरडीएक्स के वितरण में शामिल रहा है। यह जखीरा कुख्यात आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा को पहुंचाया जाना था। उन्होंने जमानत अर्जी नामंजूर करने का अनुरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश निशा गुप्ता ने मीरू का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया।

बाड़मेर की सदर थाना पुलिस ने 8 सितंबर 2009 को गडरारोड के पास जमीन में छुपा कर रखा हथियारों व विस्फोटक का जखीरा बरामद किया था। इसमें आठ विदेशी पिस्तौल, साढ़े चौदह किलो आरडीएक्स, कारतूस, डेटोनेटर, बैटरी और तार सहित अन्य सामग्री शामिल थी। हथियार व बारूद पंजाब के बब्बर खालसा संगठन के लिए भारत लाए गए थे। हथियारों की सौदेबाजी इंग्लैण्ड में बैठे बब्बर खालसा संगठन के परमजीत उर्फ पम्मा के कहने पर हुई।

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