गुरुवार, 26 अप्रैल 2012

सेक्‍स के लिए करना होगा और दो साल का इंतजार, वरना माना जाएगा बलात्‍कार

नयी दिल्‍ली . 18 साल से कम उम्र के किसी व्‍यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना बलात्‍कार समझा जायेगा भले ही यह रिश्‍ता सहमति से बनाया गया हो और इसके लिए सात जेल की जेल तक काटनी पड़ सकती है।
अवयस्‍कों के प्रति होने वाले यौन अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से एक संसदीय समिति ने प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्‍ड्रन फ्रॉम सेक्‍सुअल आफेंस बिल 2011 में यह संशोधन करने की सिफारिश की है। सरकार इस अनुशंसा को स्‍वीकार करने की तैयारी में है और आज इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के आसार हैं।
मौजूदा समय में 16 साल से कम उम्र के किसी व्‍यक्ति के साथ सेक्‍स करना बलात्‍कार की श्रेणी में आता है।

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