गुरुवार, 12 अप्रैल 2012

भंवरी मामला: इंद्रा पर 5 लाख का इनाम घोषित!


 
जोधपुर.एएनएम भंवरी के अपहरण और हत्या मामले में 17वीं आरोपी लूणी विधायक मलखानसिंह विश्नोई की बहन इंद्रा विश्नोई पर सीबीआई ने बुधवार को 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इंद्रा पिछले पांच माह से फरार है, जबकि हाईकोर्ट ने उसे 5 मार्च तक पेश होने के आदेश दिए थे। जब वह नहीं आई तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी हो रही है। उधर सीबीआई ने भाजपा के पूर्व नेता शंभुसिंह खेतासर से भी करीब चार घंटे तक पूछताछ की है।

इंद्रा विश्नोई पर पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को पद से हटाने के लिए आपत्तिजनक सीडी बनाने तथा भंवरी के अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। सीबीआई ने इंद्रा से 6 बार पूछताछ की, मगर जब उसे गिरफ्तारी की आशंका हुई तो वह पिछले 5 माह से भूमिगत हो गई।

सीबीआई ने इस वर्ष 10 जनवरी को उसे फरार घोषित करते हुए निचली अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी कराया और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की थी। इंद्रा ने इस वारंट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उस पर 23 फरवरी को सुनवाई के दौरान इंद्रा के वकील ने वादा किया था कि इंद्रा सहयोग करने को तैयार है, वारंट रोका जाए। इस पर हाईकोर्ट ने इंद्रा को 5 मार्च को सीबीआई के समक्ष हाजिर होने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद इंद्रा सीबीआई के सामने पेश नहीं हुई।



इस बीच सीबीआई ने 29 फरवरी को 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी तथा इंद्रा, पुखराज, दिनेश व रेशमाराम के खिलाफ जांच पेंडिंग रखी। इसके बाद इंद्रा के गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज हो गई, उसके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई भी की जा रही है। अब सीबीआई ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है।



इंद्रा के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना मामले में सुनवाई आज से



एएनएम भंवरी के अपहरण व हत्या के मामले में फरार आरोपी इंद्रा विश्नोई के खिलाफ गुरुवार को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी की अदालत में यह याचिका सीबीआई की ओर से दायर की गई है।



खेतासर से पूछताछ, तीसरी चार्जशीट की तैयारी:



भंवरी के अपहरण के बाद शंभुसिंह खेतासर भी मदेरणा के खिलाफ माहौल बनाने में सक्रिय हो गए थे। आरोप है कि उन्होंने मदेरणा की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करवाने के लिए पैसा मुहैया कराया था। हालांकि सीबीआई दो माह पहले खेतासर से पूछताछ कर चुकी थी, मगर बाद में उन्होंने सीबीआई के नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। उसके बाद सड़क हादसे में घायल होने पर वे करीब एक माह तक अस्पताल में भर्ती रहे थे।



सीबीआई ने बुधवार को उन्हें फिर से सर्किट हाउस बुलाया तथा करीब चार घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई डीआईजी अशोक तिवारी व एसपी राकेश राठी भी जोधपुर लौट आए हैं। वे पुखराज विश्नोई, दिनेश विश्नोई और रेशमाराम के खिलाफ चार्जशीट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं।

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